बिहार शिक्षक बहाली: पुराने शिक्षकों को जॉइनिंग से पहले देना होगा त्यागपत्र, बिना इसके नहीं होगी नई पोस्टिंग

पटना। बिहार लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। नवशिक्षकों को स्कूलों में ज्वाइनिंग से पहले अब त्यागपत्र देना होगा। हालांकि, यह नियम उनलोगों के लिए हैं जो पहले से कहीं नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में अब उन्हें यहां ज्वाइनिंग से पहले त्यागपत्र देना होगा। अगर उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया तो उक्त शिक्षक की पोस्टिंग नहीं होगी। मतलब उनकी नौकरी चली जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने यह आदेश जारी किया है कि, वैसे नवनियुक्त शिक्षक जो पहले से कहीं नौकरी कर रहे हैं जो अपना त्यागपत्र जमा कर दें, यदि वो तय समय पर अपना त्यागपत्र नहीं देते हैं तो उन्हें पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। इसको लेकर सभी बीईओ और एचएम को निर्देश दे दिए गए हैं। आदेशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अब वन रिजल्ट वन जॉब के तहत ही पोस्टिंग होगी। बीते दिनों बिहार लोक सेवा आयोग ने 1 लाख 20 हजार शिक्षकों का चयन किया है। इन शिक्षकों को नियुक्तिपत्र भी सौंप दिए गए हैं। नियुक्तपत्र मिलने के बाद इन शिक्षकों की ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग के बाद इनको स्कूलों में पोस्टिंग दी जाएगी। ऐसे में अब इन टीचरों को लेकर आयोग ने यह अहम जानकारी साझा की है। 16 जिलों में नवनियुक्त शिक्षकों का पदस्थापन भी कर दिया गया है। आने वाले जिलों में छठ से पहले पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने इससे संबंधित आदेश जारी किए हुए हैं। इसके साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण के लिए आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं। 1.22 लाख पदों पर शिक्षकों की नियुक्त की जाएगी।

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