बिहार में साढ़े चार लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द, टैक्स न भरने पर कार्रवाई की तैयारी में प्रशासन

पटना। बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने राज्यभर के वाहन मालिकों को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है, जिससे हज़ारों लोगों की नींद उड़ गई है। विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि जिन वाहन मालिकों ने लंबे समय से रोड टैक्स का भुगतान नहीं किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग के अनुसार, करीब 4 लाख 51 हजार वाहन मालिकों ने अब तक अपना टैक्स नहीं चुकाया है, और इनके वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है।विभागीय सूत्रों के अनुसार, टैक्स न चुकाने वालों में व्यावसायिक वाहन मालिकों की संख्या सबसे अधिक है। प्रशासन ने इन बकायेदारों की पहचान कर ली है और अब उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। विभाग जल्द ही ऐसे वाहनों के खिलाफ नोटिस जारी करने के साथ-साथ रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। राज्य में सबसे अधिक टैक्स डिफॉल्टर पटना जिले में हैं, जहां 1 लाख 25 हजार से अधिक वाहन मालिकों पर टैक्स बकाया है। इसके बाद मुजफ्फरपुर का नंबर आता है, जहां 69 हजार वाहन मालिकों ने टैक्स जमा नहीं किया है। अन्य जिलों की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। भागलपुर में 22,143, भोजपुर में 10,857, सारण में 13,735, बेगूसराय में 20,950, रोहतास में 12,055, वैशाली में 10,201, गया में 12,722 और पूर्णिया में 33,740 वाहन मालिक टैक्स डिफॉल्टर की सूची में हैं। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी 10 हजार से अधिक ऐसे वाहन हैं, जिनके मालिकों ने टैक्स का भुगतान नहीं किया है। सूत्रों के अनुसार, टैक्स बकायेदारों में ज्यादातर ट्रक, बस, टैक्सी और अन्य व्यावसायिक वाहन शामिल हैं। ये वाहन सड़क पर दौड़ते तो हैं, लेकिन विभागीय नियमों के तहत निर्धारित कर नहीं चुकाते। इससे सरकार को सालाना करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। परिवहन विभाग अब इस मामले में किसी प्रकार की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। अधिकारियों के अनुसार, जिन वाहन मालिकों ने लगातार एक से अधिक वर्षों से टैक्स नहीं भरा है, उनके खिलाफ पहले नोटिस भेजा जाएगा और निर्धारित समयसीमा के भीतर भुगतान न करने पर रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। सरकार के इस निर्णय के बाद राज्यभर में वाहन मालिकों के बीच हड़कंप मच गया है। विशेषकर उन लोगों में जो वर्षों से टैक्स नहीं भर रहे थे। अब उन्हें या तो बकाया टैक्स चुकाना होगा या फिर अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन से हाथ धोना पड़ेगा। प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि सभी वाहन मालिक जल्द से जल्द अपने टैक्स का भुगतान करें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े। साथ ही, इस कदम से सरकार को राजस्व की प्राप्ति में भी मदद मिलेगी और सड़क सुरक्षा एवं परिवहन व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा सकेगा।

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