PAYTM पेमेंट्स बैंक की मुश्किलें बढ़ी, RBI ने लगाया एक 1 करोड़ रुपये का जुर्माना

भारत। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भारत में एक बड़ा झटका लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लि. पीपीबीएल पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। पेमेंट एंड सेटलमेंट की धारा 6(2) के उल्लंघन के चलते यह जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का मामला पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है। इसके साथ साथ केंद्रीय बैंक ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्राधिकरण के अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने के आवेदन की जांच करने पर हमने पाया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने ऐसी जानकारी प्रस्तुत की थी जो उसकी स्थिति को नहीं दर्शाती थी।

जानकारी के अनुसार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बयान में कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऑथराइजेशन के फाइनल सर्टिफिकेट जारी करने के आवेदन की जांच करने पर, आरबीआई ने पाया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने ऐसी जानकारी दी थी, जो तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाती थी। इसके साथ साथ यह पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट की धारा 26 (2) का उल्लंघन था। जिसके बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था। बताया जा रहा हैं कि मिले लिखित जवाबों और मौखिक जानकारियों के बाद आरबीआई ने आरोपों को सही पाया। इसी के बाद पीपीबीएल पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई हैं।

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