राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को जमानत मिली,राजद में खुशी की लहर

पटना/रांची। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद एवं चारा घोटाले को लेकर झारखंड की राजधानी रांची से एक बड़ी खबर आ रही है। झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाला के एक मामले देवघर कोषागार निकासी मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को जमानत मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति एके सिंह की अदालत में लालू प्रसाद यादव के जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और उनकी जमानत याचिका को कोर्ट ने मंजूर कर लिया।उल्लेखनीय है कि लालू प्रसाद यादव ने देवघर कोषागार मामले में साढे 3 साल की सजा में से आधी से ज्यादा पार कर लेने के आधार पर कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।जिसके बाद झारखंड हाई कोर्ट ने लालू यादव को जमानत दे दी।इस से पहले जो 5 जुलाई को सुनवाई हुई थी. उस सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में दलील पेश की थी। जिसके एवज में आज 12 जुलाई को बताओ पक्ष के वकीलों ने अपनी तरफ से दलीलें रखी।इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी भी जस्टिस एके सिंह ने मंगवाई थी।इन सभी बिंदुओं पर सुनवाई होने के बाद लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट में बेल दे दिया।झारखंड हाईकोर्ट से लालू प्रसाद यादव को बेल मिलने के बाद उनको बड़ी राहत मिली है।लेकिन लालू प्रसाद फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं। दुमका और चाईबासा मामले में जमानत नहीं मिली है। इसलिए लालू को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।दुमका और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में उनके लिए आगे की राह आसान हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि लालू प्रसाद यादव को दुमका और चाईबासा मामले में भी बेल मिल जाएगी। ज्ञात हो कि लोकसभा चुनाव से पहले भी लालू ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

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