राज्य के बालू घाटों पर खनन पुलिस बल की होगी तैनाती, आदेश जारी

पटना। बिहार में अधिकांश बालू घाटों से अवैध बालू खनन किया जाना आम है। ऐसे में अब सरकार बालू के अवैध कारोबारियों पर लगाम लगाने के लिए खनन पुलिस का गठन कर रही है। यह कवायद पिछले वर्ष प्रारंभ की गई थी लेकिन अपरिहार्य कारणों से खनन पुलिस बल का गठन नहीं हो पाया। इसके बाद अब फिर नए सिरे से बिहार माइनिंग कॉरपोरेशन ने खनन पुलिस बल के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। खनन पुलिस का गठन प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए सरकार ने 30 जनवरी तक अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा है। खनन पुलिस पद पर नियोजन पहली बार में छह महीने के लिए होगा। यदि काम से सरकार को फायदा नजर आएगा तो इस स्थिति में यह अवधि बढ़ाई जा सकेगी। इसको लेकर बिहार माइनिंग कॉरपोरेशन के तरफ से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। खनन पुलिस बल का गठन सेवानिवृत्त सहायक पुलिस निरीक्षकों से किया जाएगा। संविदा पर नियुक्त कर्मी को मासिक मानदेय अंतिम वेतन में पेंशन की कटौती करने के बाद जो होगा वह देय होगा। बिहार माइनिंग कॉरपोरेशन के अनुसार संविदा नियोजन के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है। इस नियुक्ति में आरक्षण के नियमों का पालन किया जाएगा। उधर, खनन पुलिस के जवानों को अन्य सरकार सेवकों की भांति सभी पदीय शक्तियां प्राप्त होंगी। कॉरपोरेशन से संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन देने की मियाद 30 जनवरी 2024 निर्धारित की है। खनन पुलिस का मूल कार्य जिलों में अवैध बालू कारोबारियों के खिलाफ छापा मारना और उन पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना होगा।

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