बिहार में जातीय जनगणना पर आज बड़ा फैसला देगा पटना हाईकोर्ट, सरकार की टिकी निगाहें

पटना। बिहार में बिहार सरकार के द्वारा कराई जा रही जातीय जनगणना पर आज पटना हाईकोर्ट बड़ा फैसला देने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पटना हाईकोर्ट ने बीच में चल रही बिहार की जाति जनगणना पर रोक लगा दी थी जिसके बाद बीते 7 जुलाई को इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी कड़ी में आज इस मामले में पटना हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रही है जिसके बाद यह तय हो जाएगा कि बिहार में जाति जनगणना होगी या नहीं। पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले पर फैसला सुनायेगी। इससे पहले पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सार्थी की खंडपीठ नेलगातार 3 से 7 जुलाई तक पांच दिनों तक इस मामले में याचिकाकर्ता और बिहार सरकार की दलीलें सुनीं थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अब कोर्ट ने आज फैसला सुनाने की जानकारी दी है। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की ओर से बताई जा रही जाति आधारित गणना पर रोक लगा दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ये प्रथम दृष्टया जाति आधारित जनगणना है लिहाजा इस पर अंतरिम रोक लगा दी गयी थी। रोक के बाद अगली सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तारीख तय की गयी थी। हाईकोर्ट की रोक के बाद राज्य सरकार ने पहले हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली थी और फिर सुप्रीम कोर्ट गई थी। लेकिन राहत नहीं मिली थी। उधर, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर चार बार सुनवाई करने से इंकार कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जातीय जनगणना के खिलाफ याचिका दायर करने वालों को पटना हाईकोर्ट जाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी। हालांकि हाईकोर्ट की रोक अंतरिम थी और अगली सुनवाई के लिए 3 जुलाई का डेट तय किया गया था। लेकिन नीतीश सरकार अगली तारीख का इंतजार किए बगैर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी।

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