पटना-गया-डोभी फोर लेन को लेकर पटना उच्च न्यायालय ने जारी किया निर्देश,15 जुलाई तक वाहन चलाने योग्य बनाएं

पटना।पटना-गया-डोभी राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 83 को लेकर पटना उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार तथा बिहार सरकार को जमकर फटकार लगाया है। पटना उच्च न्यायालय ने आगामी 15 जुलाई तक सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण करके वाहन चलाने लायक बनाने के लिए केंद्र तथा बिहार सरकार को सख्त निर्देश जारी किया है।पटना उच्च न्यायालय में दायर इस मामले से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने ये निर्देश जारी किए हैं।उक्त जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान पिछली तारीख में पटना उच्च न्यायालय पटना, जहानाबाद तथा गया के जिलाधिकारियों को एनएचएआई के रीजनल अधिकारी के साथ सड़कों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया था। विगत 27 जून को इन अधिकारियों ने उच्च पथ संख्या 83 का निरीक्षण कर आज पटना उच्च न्यायालय में संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत किया।पेश किए गए रिपोर्ट में सड़क की स्थिति संबंध में पूरी जानकारी संलग्न की गई है।तीनों जिलों से गुजरने वाले इस सड़क को लेकर अलग-अलग जिला वार विवरण उपलब्ध कराया गया है।पटना-गया-डोभी बन रही सड़क की कुल लंबाई 125 किलोमीटर है।पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने आज सुनवाई करते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किया है की आगामी 15 जुलाई के पूर्व इस सड़क को वाहन चलने योग्य बनाया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी।

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