सिटी में सिर्फ 2 लाइसेंसी, 27 तक अस्थाई ग्रीन पटाखा लाइसेंस को करें आवेदन, अबतक 26 ने किया अप्लाई

पटना (आनंद केसरी)। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दीपावली की रात 8 से 10 बजे तक (सिर्फ दो घंटे) पटाखे जलाने की अनुमति जिला के लोगों को दी जाएगी। कोर्ट के आदेश का अक्षरशः अनुपालन कराया जाएगा। केवल लाइसेंसधारी दुकानदार ही पटाखे की बिक्री कर सकेंगे। यह बात डीएम कुमार रवि ने जारी आदेश में कही। सभी एसडीओ एवं डीएसपी को निर्देश दिया गया कि बिना लाइसेंस के पटाखे की बिक्री करने वाले दुकानदारों का पटाखा जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई करें। सिर्फ लाइसेंसी दुकानदार को ही ग्रीन पटाखे की बिक्री कर सकेंगे। यह बात डीएम कुमार रवि ने जारी आदेश में दिया। डीएम ने कहा कि ध्वनि और वायु प्रदूषण मानकों पर खड़े पटाखे की ही बिक्री होगी। लड़ी वाले पटाखों की बिक्री की अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पटाखा दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। पटना जिला की जनता, खासकर स्कूली बच्चों से अनुरोध किया है कि ध्वनि तथा वायु प्रदूषण करने वाले पटाखे न फोड़ें। तेज आवाज वाले, कचरा और धुआं पैदा करने वाले पटाखा न छोड़ें। जिलाधिकारी ने यह भी अनुरोध किया कि चिड़ियाघर, स्कूल, अस्पताल परिसर एवं उसके आसपास पटाखे न छोड़ें। ध्वनि एवं वायु प्रदूषण को बढ़ावा न दें। पटाखा दुकान की अनुज्ञप्ति के लिए 27 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। पटना सिटी अंतर्गत 26 पटाखा दुकानदार ने पटाखा बिक्री के अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन दिया है। पटना सिटी अंतर्गत स्थायी एवं अस्थायी लाइसेंसी सिर्फ एक-एक दुकान है। जिलाधिकारी ने सभी एसडीओ एवं डीएसपी को निर्देश दिया है कि अपने-अपने क्षेत्र में पटाखा बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का जितना भी आवेदन आता है, उसे जांच कर प्रतिवेदन जिलाधिकारी के गोपनीय शाखा में भेजें। जांचोपरांत सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में ही पटाखा बिक्री की अनुज्ञप्ति नियमानुसार दी जायेगी।

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