पलामू कोर्ट का लालू यादव पर 6 हजार रुपये का जुर्माना, 13 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन मामले में हुआ फैसला

पटना। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव झारखंड के पलामू कोर्ट में बुधवार को पेश हुए। अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही मामले को निष्पादित कर दिया गया है। अब लालू यादव को कोर्ट में नहीं आना पड़ेगा। यह मामला करीब 13 साल पुराना है, जो झारखंड विधानसभा चुनाव 2009 से जुड़ा हुआ था। चुनाव के दौरान लालू यादव के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। लालू यादव सोमवार को ही पलामू पहुंच गए थे। मंगलवार को उन्होंने स्थानीय पार्टी नेताओं से मुलाकात कर फीडबैक लिया। वे पलामू के सर्किट हाउस में रुके हुए थे। बुधवार को वे फिर से पटना लौट जाएंगे। लालू के वकील धीरेंद्र सिंह ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि कोर्ट ने सभी बातों को सुना और सभी याचिका को देखते हुए 6,000 का फाइन लगाया। कोर्ट ने लालू यादव को मुक्त कर मामले को निष्पादित कर दिया है। अब उन्हें दोबारा यहां आने की जरुरत नहीं है।
जानिए क्या था मामला पूरा मामला
2009 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव आरजेडी के प्रत्याशी गिरिनाथ सिंह के प्रचार में हेलिकॉप्टर से गढ़वा पहुंचे थे। उनकी स्कूल के मैदान में सभा होनी थी। हेलिकॉप्टर को लैंड कराने के लिए अलग से हेलिपैड बनाया गया था। मगर पायलट ने हेलिकॉप्टर को हेलिपैड के बजाय सभा स्थल पर लैंड करा दिया। इससे सभा स्थल पर अफरातफरी मच गई। प्रशासन ने पहले पायलट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने पायलट का बचाव करते हुए कहा कि हेलिकॉप्टर रास्ता भटक गया इसलिए हेलिपैड पर लैंडिंग नहीं हो पाई। वहीं, प्रशासन ने आरोप लगाया कि सभा स्थल पर भीड़ जुटाने के लिए लालू यादव ने ही हेलिकॉप्टर को सभा स्थल पर लैंड करवाया था। अब पलामू की विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।

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