November 17, 2025

कोरोना को ले नीतीश सरकार ने लिए कई बड़े निर्णय : रात्रि 9 से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू, 15 मई तक शैक्षणिक संस्थान बंद, अन्य निर्णय पढ़ें

पटना। बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते केस को देखते हुए कई बड़े निर्णय लिए हैं। कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने रविवार को कई बड़ निर्णय लिए। इसकी जानकारी सीएम नीतीश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना से बचाव के लिए तमाम उपायों पर चर्चा की है। आज राज्य में 8,690 नए मामले मिले हैं।
* पिछले साल की तरह कोरोना संक्रमित मरीज मिलने वाले एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा।
* अस्पतालों में आक्सीजन मुहैया कराई जाएगी। सभी तरह की दवा का इंतजाम किया जाएगा। होम आइसोलेशन में रहने वालों की मॉनिटरिंग की जाएगी।
* डेडिकेटिड कोविड हेल्थ संटेर बनेगा। स्वास्थ्यकर्मियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा।
* अनुमंडल स्तर पर क्वारंटाइन बनाया जाएगा।
* क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का फैसला लिया गया है। इस अवधि के दौरान किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी।
* वहीं सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क और उद्यान 15 मई तक बंद रहेंगे।
* सूबे में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।
* रेस्टारेंट, ढाबा और भोजनालय में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा। रात्रि 9 बजे तक ही होम डिलीवरी का संचालन होगा।
* शाम को सात बजे तक ही खुली रहेंगी सब्जी की दुकानें।
* सरकारी एवं निजी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएंगे।
* सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगी। यह शादी और श्राद्ध कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा।
* दफन और दाह संस्कार के लिए सिर्फ 25 लोगों की अनुमति होगी।
* श्राद्ध और शादी कार्यक्रम में सिर्फ 100 लोग तक अनुमति होगी।
* मोहल्लावार दुकानें खोलने की अनुमति होगी, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तय किया जाएगा।
* भीड़ भाड़ वाले मंडियों को बड़े इलाकों में स्थान्तरित किया जा सकेगा।
* सभी सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में लिक्विड गैस आक्सीजन के प्लांट की व्यवस्था की जाएगी।
* वीकेंड लॉकडाउन पर अगले बैठक में निर्णय लिया जाएगा।
* नगर क्षेत्र एवं प्रखण्ड मुख्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाया जा सकता है।
* आवश्यक सेवाओं परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन स्टोर, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि में छूट रहेगी।

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