जानिए तीन तलाक पर पीएम मोदी ने क्या कहा

नई दिल्ली। महिला सुरक्षा के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि देश की नारी शक्ति के खिलाफ कोई भी सभ्य समाज किसी भी प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसी उद्देश्य से दुष्कर्म के दोषियों के खिलाफ कठोर कानून बनाया गया है और मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिये तीन तलाक संबंधी विधेयक को संसद से मंजूरी को प्रयासरत हैं। आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की नारी शक्ति के खिलाफ कोई भी सभ्य समाज किसी भी प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा में तीन तलाक संबंधी बिल को पारित कर दिया गया है हालांकि राज्यसभा के इस सत्र में इसे पारित कराना संभव नहीं हो पाया है। मोदी ने कहा कि मैं मुस्लिम महिलाओं को विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत से साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि बलात्कार के दोषियों को देश सहन करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए संसद ने आपराधिक कानून संशोधन विधेयक को पास कर कठोरतम सजा का प्रावधान किया है। दुष्कर्म के दोषियों को कम-से-कम 10 वर्ष की सजा होगी, वहीं 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार होने पर फांसी की सजा होगी। मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले आपने अखबारों में पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक अदालत ने सिर्फ दो महीने की सुनवाई के बाद नाबालिग से बलात्कार के दो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इसके पहले मध्य प्रदेश के कटनी में एक अदालत ने सिर्फ पांच दिन की सुनवाई के बाद दोषियों को फांसी की सजा दी। राजस्थान में भी वहां की अदालतों ने ऐसे ही त्वरित निर्णय किये हैं। उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को रोकने में प्रभावी भूमिका निभायेगा। सामाजिक बदलाव के बिना आर्थिक प्रगति अधूरी है। उन्होंने कहा कि जब हम देशहित में आगे बढ़ते हैं तो गरीबों, पिछड़ों, शोषितों और वंचितों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसून सत्र में इस बार सभी ने मिलकर एक आदर्श प्रस्तुत कर दिखाया है। वे देश के सभी सांसदों का सार्वजनिक रूप से आज हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।

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