बिहार में तय समय पर ही होंगे नगर निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने विशेष सुनवाई की याचिका को किया खारिज

पटना। बिहार में बीते कई दिनों से नगर निकाय चुनाव पर जारी सस्पेंस का आज अंत हो गया। मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े आदेश के बाद अब बिहार में निकाय चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल देश की सबसे बड़ी अदालत में अति पिछड़ा आयोग को डेडीकेटेड कमीशन बनाए जाने के संबंध में दायर विशेष याचिका पर सुनवाई करने के लिए 20 जनवरी 2023 की तारीख मुकर्रर की थी जिसको लेकर कुछ दिनों पूर्व अर्जेंट हियरिंग की याचिका दायर की गई थी जिस पर सुप्रीमकोर्ट ने आज कहा है कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट आगामी 20 जनवरी 2023 को ही सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में जारी शेड्यूल के अनुसार ही नगर निकाय चुनाव को संपन्न किया जाएगा और चुनाव पर लगे सभी प्रकार के ग्रहण का आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंत कर दिया गया है।

बता दें कि इसके पहले भी बिहार निकाय चुनाव को लेकर बिहार के साथ-साथ पूरे देश में सियासी राजनीति जोरों पर थी। सबसे पहले जब राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान किया तब अति पिछड़ा आयोग के संबंध को लेकर याचिकाकर्ता सुनील सुनील राय ने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीमकोर्ट में इसके संबंध में जनहित याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ही चुनावों पर रोक लगा दी थी जिसके बाद कुछ दिनों पहले ही बिहार सरकार के द्वारा नगर निकाय चुनावों की नई तिथियों की घोषणा की गई थी। नई तिथियों के जारी होने के बाद यह माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट फिर इस मामले में हस्तक्षेप कर इस पर कोई बड़ा निर्णय लेगा। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 20 जनवरी 2023 को इस मामले की सुनवाई होगी। इसके साथ साथ पटना हाईकोर्ट में भी 23 जनवरी 2023 को इस मामले की सुनवाई की जाएगी। इस बात से यह स्पष्ट है कि जब तक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी तब तक बिहार में चुनावी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा।

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