October 28, 2025

एके-47 बरामदगी के मामले में बाहुबली विधायक अनंत सिंह को सुनाई गई 10 साल की सजा, एमपी-एमएलए कोर्ट ने दिया फैसला

पटना। एके-47 बरामदगी के मामले में मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई है। MP-MLA कोर्ट के स्पेशल जज त्रिलोकी दुबे ने ये फैसला सुनाया है। 14 जून को ही कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था। बता दे की विधायक के बाढ़ के नदवा गांव स्थित पुश्तैनी घर से एक AK-47, 26 गोली, 2 हैंड ग्रेनेड और एक मैगजीन की मिली थी। इस केस में अनंत सिंह करीब 34 महीने से पटना के बेउर जेल में बंद हैं। वही बाढ़ थाना में इनके खिलाफ FIR नम्बर 389/19 दर्ज है। इस केस में IPC के साथ ही आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं का इस्तेमाल किया गया है। वही अनंत सिंह के बाढ़ स्थित पुश्तैनी घर पर पटना पुलिस की टीम ने 16 अगस्त 2019 को छापेमारी की थी। तब जाकर अवैध तरीके से रखे गए हथियार, हैंड ग्रेनेड और गोली बरामद हुई थी। इस मामले में पुलिस ने अपने ही बयान पर बाढ़ थाने में FIR नंबर 389/19 दर्ज किया था। उस समय इस केस में IPC की 414, 120B, 25(1)(B)(A) आर्म्स एक्ट, 25(1)(a) आर्म्स एक्ट, 25 (1)(AA)r/w 35 आर्म्स एक्ट और 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के साथ ही 13 UAPA एक्ट की धारा को भी जोड़ा गया था। जानकारी के अनुसार, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को दोषी करार दिया था। अनंत सिंह के घर से AK47 और हैंड ग्रेनेट मिलने के मामले में पटना की MP MLA कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी करार देते हुए फैसले को सुरक्षित रखा था जिसे आज सुनाया गया।

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