महाबोधि मंदिर बम ब्लास्ट केस : 8 लोगों को कोर्ट ने माना दोषी, सभी ने कबूल किया गुनाह

गया। महाबोधि मंदिर परिसर को दहलाने की साजिश रचने वाले दोषी करार दिए जा चुके हैं। शुक्रवार को पटना एनआईए कोर्ट  ने बोधगया के महाबोधि मंदिर परिसर में बम प्लांट कर धमाके की साजिश रचने के मामले में आठ को दोषी करार दिया है। महाबोधि मंदिर में बम धमाके की साजिश मामले में दोषी करार दिए गए सभी ने एनआईए कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। महाबोधि मंदिर में बम प्लांट करने की बात मानते हुए दोषियों ने कहा कि वे बहकावे में आ गए थे, जिससे इस प्रकार की गलती हो गई। बता दें कि 19 जनवरी 2018 को बोधगया के महाबोधि मंदिर के कालचक्र मैदान में तीन आईईडी बम बरामद किया गया था। तीनों बम महाबोधि मंदिर परिसर में प्लांट किए थे। एक बम कालचक्र के पास स्थित किचन से भी मिला था।शुक्रवार को सुनवाई करने के बाद एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गुरुविंदर सिंह मल्होत्रा ने महाबोधि मंदिर में बम प्लांट करने समेत विभिन्न धाराओं में आठों को दोषी करार दिया है।

आरोपियों ने आवेदन देकर अपना गुनाह कबूल किया था। बता दें कि इस मामले में पटना एनआईए कोर्ट में नौ आरोपितों के खिलाफ सुनवाई चल रही थी। नौ आरोपितों में दिलावर हुसैन, अहमद अली उर्फ कालू, मुश्तफीजुर रहमान उर्फ शाहिन, अब्दुल करीम उर्फ करीम शेख, नूर आलम, आरिफ हुसैन, मोहम्मद आदिल शेख, पैगम्बर शेख और जेहादुल इस्लाम का नाम शामिल हैं। महाबोधि मंदिर में बम धमाके की साजिश रचने वाले 9 आरोपितों में से आठ ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया जबकि एक आरोपी जेहादुल इस्लाम ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया है। जेहादुल इस्लाम को लेकर अब इस मामले की अलग से सुनवाई होगी।

 

 

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