कोर्ट में गलत याचिका के कारण लालू यादव को नहीं मिली जमानत, 11 मार्च को होगी अगली सुनवाई

रांची। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने कहा कि इस याचिका में कुछ त्रुटियां हैं, जिन्हें दूर किया जाए। लालू के वकील देवर्षि मंडल ने सोमवार तक उन त्रुटियों में सुधार करने का भरोसा दिलाया है। जानकारी के मुताबिक, लालू यादव के वकील से कोर्ट ने पूछा की याचिका में कुछ खामियां पायी थी, क्या तमाम डिफेक्ट को दूर कर लिया गया है। लालू यादव के अधिवक्ता ने डिफेक्ट को दूर करने की बात कही है। अब इस मामले में रांची हाईकोर्ट में 11 मार्च को सुनवाई होगी।

दरअसल डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद को 5 साल की सजा सुनाई है। लालू की ओर से इस सजा को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है। साथ ही जमानत के लिए गुहार लगाई गई है। इसमें लालू की उम्र, बीमारी और आधी सजा काट लेने को जमानत का आधार बनाया गया है। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ 35 लाख की निकासी मामले 21 फरवरी को सीबीआई विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था। लालू प्रसाद समेत कुल 40 दोषियों को सजा सुनाई गई थी।

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