बिजली कंपनियों को सरकार का निर्देश, गांव में 15 दिन तो शहर में तीन दिनों के अंदर देना होगा नया कनेक्शन

पटना। बिजली कंपनियां अब कनेक्शन देने में मनमानी या देरी नहीं कर सकेगी। बिहार सरकार ने लगाम कस दिया है। उनको पटना में तीन दिन के भीतर बिजली कनेक्शन देना होगा। जबकि, राज्य के अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में सात दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन के 15 दिन के भीतर बिजली कनेक्शन देना होगा। ऐसा नहीं होने पर बिजली कंपनियां डिफॉल्टर साबित होंगी और उन पर प्रतिदिन एक हजार रुपये की दर से जुर्माना लगेगा। नीतीश कुमार की सरकार राज्य भर में जनता को अधिकतम बिजली दिलाने को लेकर प्रतिबद्ध है। अभी तत्काल कनेक्शन 15 दिनों में मिलता है और इस मद में उपभोक्ताओं को दोगुनी राशि देनी पड़ती है। दरअसल, बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने इन नियमों को लागू किये जाने को लेकर बिहार बिजली सप्लाई कोड 2007 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए इस पर आम लोगों व स्टेक होल्डर्स से 14 अगस्त तक आपत्ति व सुझाव मांगे हैं। इसके साथ ही 21 अगस्त 2024 को जनसुनवाई का भी आयोजन किया गया है जिसमें इच्छुक व्यक्ति, संस्थाएं या कंपनियां उपस्थित होकर अपनी राय रख सकेंगी। इसके बाद आयोग इस मसले पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगा। संशोधित सप्लाई कोड में प्रावधान किया जाएगा कि बिजली कंपनी अपनी वेबसाइट और सभी कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर नए कनेक्शन, अस्थायी कनेक्शन, मीटर या सर्विस लाइन की शिफ्टिंग, उपभोक्ता श्रेणी में बदलाव, लोड में वृद्धि, लोड में कमी या नाम में बदलाव, स्वामित्व के हस्तांतरण और स्थानांतरण के लिए विस्तृत प्रक्रिया की जानकारी अपलोड करे। यह बिलकुल नि:शुल्क डाउनलोड होंगे। यह आवेदन कहां जमा होंगे, साथ लगने वाले दस्तावेजों की पूरी सूची और शुल्क का विवरण भी वेबसाइट व कार्यालय नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक रहेगा।  आवेदनों की ट्रैकिंग की व्यवस्था भी बनेगी। रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उपभोक्ता वेब-आधारित अप्लिकेशन, मोबाइल एप या एसएमएस के माध्यम से आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकेंगे। मसलन उनको पता लगता रहेगा कि आवेदन के आधार पर कब स्थल निरीक्षण, बाहरी कनेक्शन, मीटर आवंटन और कनेक्शन पूरा होगा। 10 किलोवाट भार तक के नये कनेक्शन के लिए भी आवेदकों को अब सिर्फ आवेदन पत्र के साथ केवल पहचान प्रमाण देना होगा। पहचान पत्र पर कनेक्शन स्थल का पता उपलब्ध है तो उनको अलग से स्वामित्व प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रस्तावित संशोधन में प्रावधान किया जा रहा है कि बिजली कंपनी उपभोक्ताओं को नया बिजली कनेक्शन, नाम में संशोधन, भार में बढ़ोतरी या कमी आदि सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन लेगी। इसके लिए एक समर्पित वेब पोर्टल और मोबाइल एप बनाया जाएगा। आवेदकों को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड से आवेदन करने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन पूर्ण होते ही रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध होगा, जबकि ऑफलाइन मामले में आवेदन स्कैन कर 24 घंटे के अंदर वेब पोर्टल पर अपलोड कर उपभोक्ता को रजिस्ट्रेशन नंबर सूचित करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलते ही कंपनी को आवेदन प्राप्त माना जाएगा।

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