बिहारः अब डीलर के यहां से ही वाहनों में हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगकर मिलेंगी नई गाड़ियां

पटना। अब बिना हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) शोरुम से नई गाड़ियां नहीं निकलेगी। डीलर प्वाइंट से जो भी गाड़ियां निकलेंगी अब उसमें हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगा होगा। वाहनों में एचएसआरपी लगाना सुनिश्चित कराने के लिए परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने वाहन कंपनियों के प्रतिनिधि और डीलर को निर्देश दिया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को वाहन कंपनियों के प्रतिनिधि व डीलर के साथ बैठक की । बैठक के दौरान उन्होंने सभी वाहन कंपनियों के डीलर को चेतावनी दी कि अगर बिना एचएसआरपी के वाहन को बेचा गया तो वैसे डीलर पर कार्रवाई की जाएगी। उनका लाईसेंस भी रद्द किया जाएगा। परिवहन सचिव ने बताया कि हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए आम लोगों को काफी दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा था। समय पर एचएसआरपी नहीं लगाए जाने शिकायत भी आए दिन मिल रही थी। डीलर प्वाइंट पर ही हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लग जाने से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। एचएसआरपी के लिए लोगों को कहीं भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा। बार-बार एजेंट के यहां चक्कर लगाना पड़ता था। एक अप्रैल 2019 से सभी वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में सभी वाहन निर्माता कंपनियों के बिहार प्रभारी को निर्देश दिया गया है। इस व्यवस्था से कार, स्कूटर टैक्सी, कैब, ट्रक आदि वाहनों की आनलाइन ट्रैकिंग संभव होगी। वाहन निर्माता कंपनी अपने समस्त डीलरों को नंबर प्लेट उपलब्ध करवाएंगे और डीलर वाहनों में इस प्लेट को लगाने के बाद ही शोरुम से बाहर निकालेंगे। नई गाड़ियों की निकासी हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगने के बाद ही होगी। पहले भी हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने की व्यवस्था थी लेकिन अभी तक यह नंबर प्लेट बाद में लगाए जाते रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत एजेंसी से गाड़ी खरीदते समय ही गाड़ी का पंजीकरण हो जाएगा और तत्काल नंबर प्लेट भी लगा दी जाएगी। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में की जा रही है।

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