February 13, 2026

दरभंगा के डीएम को हाईकोर्ट ने भेजा समन, आदेश उल्लंघन में मांगा जवाब, 17 को अगली सुनवाई

पटना। कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने दरभंगा डीएम समेत कई अधिकारियों से जवाब-तलब किया है। जस्टिस संदीप कुमार ने मधुरेश कुमार वर्मा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर, सीओ (सरवारा) और एसएचओ (सिमरी थाना) को ये बताने को कहा कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध अवमानना वाद चलाया जाए? साथ ही इन अधिकारियों को अगली सुनवाई में कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने 28 मार्च 2024 को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सरवारा में अवैध रूप से बन रहे पंचायत भवन के निर्माण पर रोक लगायी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उन्होंने ये भूमि अस्पताल निर्माण के लिए दान किया था, जिस पर अवैध रूप से पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है। अदालत ने राज्य सरकार को ये बताने को कहा था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अस्पताल निर्माण के लिए दिये गए भूमि पर पंचायत भवन क्यों बनाया जा रहा है। इस मामले पर कोर्ट ने दरभंगा के कलेक्टर को स्थिति स्पष्ट करते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि दरभंगा के कलेक्टर द्वारा जवाब नहीं दायर करने पर अगली सुनवाई में उन्हें कोर्ट के सामने उपस्थित होना होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं ने बताया कि हाईकोर्ट में क्रिस्मस की छुट्टी के दौरान पंचायत भवन का निर्माण दिन-रात तेजी से किया जा रहा है। कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए ये निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अब कोर्ट ने दरभंगा के जिला जज को निर्माण स्थल का मुआयना कर 10 दिनों में कोर्ट के समक्ष इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मामलें में दरभंगा के कलेक्टर समेत सभी संबंधित अधिकारियों को ये जवाब देने को कहा गया कि उनके विरुद्ध क्यों नहीं अवमानना वाद चलाया जाए? कोर्ट ने जिलाधिकारी को पंचायत भवन निर्माण पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। अब इस मामलें में अगली सुनवाई 17 जनवरी 2025 को होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ वर्मा ने कोर्ट के सामने तथ्यों को पेश किया।

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