PATNA : दुष्कर्म के आरोप में 10 साल की सजा पाए दोषी को हाईकोर्ट ने किया बरी

पटना। पटना हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोप में 10 साल की सजा पाए अभियुक्त को बरी कर दिया है। न्यायाधीश बिरेंद्र कुमार की एकलपीठ ने रोहतास जिला के निवासी अर्जुन कुमार की अपील याचिका को स्वीकृति देते हुए उक्त फैसला सुनाया है। प्राथमिकी दर्ज कराने वाली महिला ने आरोप लगाया था कि 29 नवंबर 2015 की सुबह 10 बजे उसकी 13 साल की बेटी ट्यूशन के लिए घर से निकली थी, तभी युवक ने उसे फोन कर सूचित किया कि वह उसकी नाबालिग बेटी को शादी करने के लिए पटना ले जा रहा है।
जबकि अनुसंधान में नाबालिग के छोटे भाई ने बताया था कि उसने अपनी बहन को ट्यूशन की बजाए रेलवे स्टेशन जाते देखा था। तीन दिसंबर 2015 को पीड़िता वापस डुमरांव रेलवे स्टेशन पर पाई गई थी। शिकायतकर्ता के बयान पर आरोपी के खिलाफ आइपीसी की धारा 363, 366अ एवं 376 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस पर ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को 2017 में 10 साल के कारावास की सजा सुनाई थी।
आरोपित के अधिवक्ता ने एकलपीठ को बताया कि पीड़िता अपनी मर्जी से रेलवे स्टेशन गई थी। पीड़िता के साथ आरोपित ने तीन दिनों तक शारीरिक संबंध बनाने के बावजूद भी उसने कोई विरोध नहीं किया। इस पर कोर्ट ने पूरे मामले का अवलोकन करने के बाद यह पाया कि पीड़िता की सहमति से उक्त घटना को अंजाम दिया गया था और उसके नाबालिग होने का कोई सुबूत अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं लाया जा सका। इस पर कोर्ट ने आरोपित को सजा मुक्त कर दिया।
