PATNA : पटना हाईकोर्ट में स्मार्ट मीटर को नहीं लगाने और इलेक्ट्रॉनिक मीटर को बरकरार रखने के मामले में हुई सुनवाई, जानिए पूरा मामला

पटना। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में लग रहे प्रीपेड स्मार्ट मीटर को नहीं लगाने और पहले से लगाये गए इलेक्ट्रॉनिक मीटर को बरकरार रखने के लिये दायर किये गए जनहित याचिका पर सुनवाई की हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह इस मामले के संबंध में एक अभ्यावेदन संबंधित अधिकारी को चार सप्ताह में प्रदान करें। वे तीन माह में उचित आदेश पारित करेंगे।

वही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस बात की भी छूट दी कि अगर वह संबंधित अधिकारी ने पारित किए गए आदेश से वे संतुष्ट नही हैं तो वे दोबारा हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दायर कर सकते हैं। चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने रामभजन सिंह एवं अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश के साथ याचिका को निष्पादित कर दिया।