BIHAR : महिला जनप्रतिनिधि खुद होंगी बैठकों में शामिल, रिश्तेदारों की नहीं चलेगी धौंस, निर्देश जारी

पटना। बिहार में अब मुखिया पति और सरपंच पति की धौंस नहीं चलेगी। बैठक या अन्य कार्यों में महिला जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इसको लेकर पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है। निर्देश के मुताबिक कोई भी महिला जनप्रतिनिधि अब बैठक तथा अन्य तरह के काम के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि अधिकृत नहीं करेंगी। बता दें अब तक महिला जनप्रतिनिधि की जगह सरकारी बैठकों व अन्य कार्यों में पति, पुत्र या रिश्तेदार शामिल होते आए हैं। इसे लेकर शिकायतें भी मिलती रही है। इसी के मद्देनजर विभाग ने सख्त रूख अपनाने के संकेत दिए हैं।
मंत्री ने त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को लेकर एक निर्देश जारी किया है। मंत्री ने निर्देश दिया है कि महिला जनप्रतिनिधि पंचायतों से जुड़ी बैठक में भाग लेने के लिए अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को मनोनीत नहीं करेंगी। उन्होंने पदाधिकारियों को अपने आदेश कर कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। मंत्री ने कहा कि इसे लेकर पिछले कार्यकाल में लगातार शिकायतें मिल रही थी और इसलिए अब कार्यकाल शुरू होने के साथ ही ये निर्देश जारी कर दिया गया है।
