खगड़िया के पूर्व विधायक और उनकी पत्नी रंगदारी मामले में दोषी करार, कोर्ट ने दी 3 साल की सज़ा

खगड़िया। बिहार में खगड़िया की एक अदालत ने पूर्व विधायक रणवीर यादव और उनकी जिला परिषद अध्यक्ष पत्नी कृष्णा यादव को आठ साल पहले रंगदारी मांगने के एक मामले में सजा सुनाई थी। एसीजेएम विभा रानी की कोर्ट ने दोनों को तीन-तीन साल की कैद के साथ 10-10 हजार रूपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है। पति-पत्नी को कोर्ट से ये सजा 2005 में दर्ज हुई रंगदारी के केस में हुई है।2005 में आलोक तालुकदार नाम के व्यक्ति ने खगड़िया थाने में रणवीर यादव और कृष्णा यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि कृष्णा यादव और रणवीर यादव ने फोन पर उनसे रंगदारी मांगी है। रणवीर यादव पहले भी दूसरे मामले मे जेल जा चुकें हैं और उनपर कई केस चल रहा है, जिसकी वजह से वे चुनाव लड़ने के पहले के लिए अयोग्य थे,पर इस इस केस मे सजा सुनाये जाने के बाद उनकी पत्नी कृष्णा यादव का राजनीतिक कैरियर चौपट होने तय है।वर्तमान में वह जिला पराषिद अध्यक्ष हैं और कोर्ट से सजा मिलने के बाद उनका चेयरमेन का पद जाना तय है।कई जिला पार्षदों ने डीएम से तत्काल कृष्णा यादव को जिला परिषद चेयरमेन पद से हटाने की मांग की है। वहीं सजा के बाद पूर्व विधायक रणवीर यादव ने कहा कि इस सजा के खिलाफ वे ऊपरी अदालत जाएंगे। इसके साथ ही रणवीर यादव ने कहा कि उनकी पत्नी कृष्णा की राजनीतिक कैरियर खत्म करने के लिए ये साजिश की गयी है। उनकी पत्नी इस बार लोकसभा चुनाव का तैयारी कर रही थी, पर अब सजा मिलने की वजह से वह चुनाव नहीं लड़ पाएगी। उन्हें उम्मीद है कि ऊपरी अदालत से उन्हें राहत मिलेगी।

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