पटना के डीएम पर होगी एफआईआर, आप प्रवक्ता ने आदेश को बताया न्याय और सच्चाई की जीत

पटना। आम आदमी पार्टी बिहार के प्रदेश प्रवक्ता बबलू कुमार (बबलू प्रकाश) के साथ 23 मई 2023 को पटना कलेक्ट्रेट कार्यालय, हिन्दी भवन में हुई मारपीट के मामले में आज पटना सीजेएम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 149, 504, 506/34 के तहत दर्ज की जाएगी। प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश सिन्हा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा, “यह मामला तब शुरू हुआ जब पटना के गायघाट क्षेत्र में गरीब परिवारों के घरों को बुलडोजर से उजाड़ा जा रहा था। बबलू कुमार ने उन गरीब परिवारों के हक की आवाज उठाई और हाथ जोड़कर निवेदन किया कि उन्हें कुछ मोहलत दी जाए। लेकिन उनकी अपील को अनसुना कर दिया गया। इसके विपरीत, बबलू कुमार पर शारीरिक हमला किया गया और उन्हें झूठे आरोपों में जेल भेज दिया गया। बबलू कुमार ने इस फैसले को न्याय और सच्चाई की जीत बताते हुए कहा, “उस दिन मेरे साथ हुए अन्याय से मेरा दिल टूटा था, लेकिन देश के संविधान और न्याय प्रणाली पर मेरा विश्वास अडिग था। 17 महीने की लंबी और कठिन लड़ाई के बाद आज मुझे न्याय मिला है। यह न्याय उन सभी दबे-कुचले लोगों की जीत है, जिनकी आवाज़ हमेशा दबाई जाती है।” यह फैसला न केवल बबलू कुमार की व्यक्तिगत जीत है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और समर्थक इस फैसले का स्वागत करते हैं और इसे न्याय की महत्वपूर्ण जीत के रूप में देखते हैं।
