January 25, 2026

पटना हाईकोर्ट में ई मोड से जमानत अर्जी दाखिल करने की पप्पू यादव को मिली अनुमति

पटना। पूर्व सांसद व जाप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को पटना हाईकोर्ट में ई मोड से जमानत अर्जी दायर करने की अनुमति हाईकोर्ट प्रशासन ने दी है।

गौरतलब है कि गत दिनों मधेपुरा के जिला जज ने पप्पू यादव को जमानत देने से साफ इंकार करते हुए उनके केस को आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। साथ ही छह माह के बाद पप्पू यादव को जमानत के लिए अर्जी दायर करने का आदेश दिया था। इसी आदेश के बाद जमानत के लिए पप्पू यादव ने हाईकोर्ट पहुंचे।

बिहार के मधेपुरा से राजद विधायक चंद्रशेखर यादव और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाया कि जिस 32 साल पुराने मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है, उसमें वो इतने सालों से फरार चल रहे थे।

नीतीश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय राज्य में हेलिकॉप्टर से घूमने की इजाजत दी। चुनाव के दौरान जब राजद ने बिहार सरकार से पूछा था कि क्या पप्पू यादव इस मामले में जमानत पर हैं या फरार? तब सरकार ने लिखित में जवाब देते हुए कहा था कि पप्पू यादव फरार हैं। राजद का आरोप है कि पप्पू यादव ने भाजपा व जदयू के समर्थन और प्रयोजन से महागठबंधन के वोटों में बिखराव किया।

You may have missed