शिक्षक नियुक्ति मामला-डीएलएड डिग्री की प्राथमिकता पर हाईकोर्ट के द्वारा रोक,सरकार की हुई फजीहत

पटना।पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के प्राथमिक शिक्षकों के 90 हजार से अधिक पदों के लिए चल रहे नियोजन प्रक्रिया में डीएलएड डिग्री वालों को दी गई प्राथमिकता वाले सरकारी निर्देश को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है।पटना उच्च न्यायालय ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन संबंधित राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्रांक संख्या 1677/17-12-19 पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया है।ज्ञातव्य पटना उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूजेसी -6670/20 हरेराम कुमार बनाम बिहार सरकार के मामले की सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय में गत 3 जुलाई को माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय के पीठ ने याचिकाकर्ता हरेराम कुमार के तरफ से वरीय अधिवक्ता वाई.वी.गिरी की दलीलें सुनने के बाद रोक लगाई है।इस मामले में सरकार के तरफ से शिल्पा सिंह तथा एनसीटीई के तरफ से आमांजलि सिंह ने बहस किया था।कार्यवाही के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के उपरांत उच्च न्यायालय ने सरकारी वकील से पूछा बहाली के चालू प्रक्रिया के बीच में नियम कैसे बदल गए है। पटना उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को फटकार लगाई।पटना उच्च न्यायालय के द्वारा डीएलएड डिग्री वाले को प्राथमिकता देने वाले निर्देश पर रोक लगाने के बाद बीएड एकता मंच एवं बीएड सक्रिय समूह के सदस्यों द्वारा उच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया गया है।इस संबंध में छात्र संगठनों ने कहा कि सरकार के मनमानी रवैया के कारण बार-बार उन्हें न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है।

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