बक्सर में बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 7 वर्ष की मासूम का हुआ रेप

बक्सर, बिहार। बक्सर में 7 वर्ष की मासूम के साथ शादीशुदा व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। जहां न्यायालय ने उसे दोषी करार देते हुए बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के जज अविनाश शर्मा ने दोषी सत्यमनु कुमार सिंह को 3 धाराओं में ढ़ाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। घटना 12 जुलाई 2013 घटी थी। डुमरांव के हरिजी हाता में रहने वाले चौगाई के सत्यमनु सिंह ने टौफ़ी देने के नाम पर बच्ची के साथ ऐसा कृत्य किया था। जिसको लेकर बच्ची की मां ने डुमरांव थाने में FIR दर्ज की गई थी।

मामले के अनुसंधान के क्रम में घटना की सत्यता प्रमाणित हुई इसके बाद पुलिस ने जांच प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित किया। साक्ष्य के आलोक में न्यायालय के द्वारा आरोपित को दोषी पाया गया, जिसके बाद उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा के तहत आजीवन कारावास तथा ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसकी जानकारी देते हुए पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक सुरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि 376(2एफ) में आजीवन कारावास व 1 लाख का जुर्माना, 377 में दस वर्ष की सजा व 50 का जुर्माना व पॉक्सो चार में बीस वर्ष कारावास व एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह तीनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने पर ढ़ाई वर्ष अतिरिक्त कारावास काटना होगा।