बिहार में कोरोना गाइडलाइन तोड़ना पड़ेगा भारी : एक दिन में वसूला गया 7.24 लाख जुर्माना, चार गिरफ्तार, अब तक 1,37,590 वाहन जब्त

पटना। कोरोना संक्रमण के चेन को ब्रेक करने के लिए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। लेकिन गाइडलाइन न मानने वालों पर पहले ही दिन पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। सिर्फ 24 घंटे में पूरे राज्य में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर 7.24 लाख का जुर्माना वसूला गया और चार लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि दो एफआइआर दर्ज की गई है। इस दौरान पुलिस ने 385 वाहनों को जब्त किया है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार सिर्फ 24 घंटे में मास्क नहीं पहनने पर 3,987 लोगों से 1,99,350 रुपये का जुर्माना वसूला गया है।


अप्रैल में 43 गिरफ्तारी, 28 प्राथमिकी दर्ज
कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर एक अप्रैल से लेकर अभी तक कुल 43 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य के विभिन्न थानों में 28 प्राथमिकी दर्ज की गई है। नियम का उल्लंघन करने पर 1,37,590 वाहनों को जब्त किया गया है और कुल 2 करोड़ 86 लाख 40 हजार 527 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। वहीं मास्क नहीं पहनने वाले 72,432 लोगों से अप्रैल माह में 36,21,600 रुपये जुर्माना की वसूली की गई है।
सभी डीएम-एसपी को सख्ती बरतने का निर्देश
गृह विभाग ने राज्य के सभी डीएम और एसपी को नई गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। जिसके बाद जिला स्तर पर कई टीमों का गठन किया गया है, जो घूम-घूम कर कोरोना गाइडलाइन और प्रोटोकॉल का अनुपालन करा रही है। राजधानी समेत कई जिलों में प्रमुख चौक-चौराहों पर ड्रॉप गेट बनाकर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की स्थाई तैनाती की गई है। सभी थाना प्रभारियों को भी अपने इलाके में घूम-घूम कर नाइट कर्फ्यू की मॉनिटरिंग का निर्देश दिया गया है। वहीं गृह विभाग ने कोरोना गाइडलाइन और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर आइपीसी की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई का आदेश डीएम-एसपी को दिया है। इस धारा के तहत नियम का उल्लंघन करने पर जेल और जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है।

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