November 13, 2025

पटना में 16 नवंबर तक लागू रहेगी आचार संहिता, कई नियमों का करना होगा पालन, चुनावी जश्न पर रहेगी सख्त पाबंदी

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना नजदीक आते ही पटना जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के तहत जिले में आदर्श आचार संहिता की अवधि 16 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इस दौरान किसी भी प्रकार के विजय जुलूस, राजनीतिक रैली, भीड़भाड़, डीजे, लाउडस्पीकर या चुनावी जश्न पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
मतगणना से पहले सख्त सुरक्षा व्यवस्था
पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों की मतगणना 14 नवंबर को एएन कॉलेज में होगी। मतगणना केंद्रों पर भीड़, अफरा-तफरी या किसी तरह की अराजक स्थिति से बचने के लिए प्रशासन ने पहले ही पाबंदियों की घोषणा कर दी है। जिला दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार जिले में 16 नवंबर की मध्यरात्रि तक आचार संहिता प्रभावी रहेगी। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि मतगणना के दिन और उसके बाद किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है कि चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो।
राजनीतिक सभाओं और जुलूसों पर रोक
जारी आदेश में सबसे अहम बिंदु यह है कि जिले में किसी भी राजनीतिक दल या समूह को सभा, जुलूस, जश्न, प्रदर्शन और धरना आयोजित करने की अनुमति नहीं है। यह प्रतिबंध जिले की सीमा के अंदर सभी सार्वजनिक स्थलों पर लागू होगा। राजनीतिक दलों को साफ निर्देश दिया गया है कि वे मतगणना के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस से परहेज करें। किसी भी प्रकार की सभा या शो-ऑफ अब नियमों के खिलाफ माना जाएगा और उल्लंघन की स्थिति में तत्काल कार्रवाई होगी।
लाउडस्पीकर और डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध
चुनावी उत्साह के बीच अक्सर लोग तेज आवाज में डीजे या लाउडस्पीकर बजाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन ने साफ आदेश जारी किया है कि 16 नवंबर तक किसी भी तरह के लाउडस्पीकर, साउंड सिस्टम, डीजे या पटाखों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसका उद्देश्य मतगणना के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने से रोकना और अनावश्यक तनाव पैदा होने से बचाना है।
डीएम का सख्त संदेश
पटना जिला दंडाधिकारी ने निर्देश जारी करते हुए कहा है, “कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो भी व्यक्ति या पार्टी नियमों का उल्लंघन करेगी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है।” उन्होंने यह भी कहा कि चुनावी नतीजों के बाद अक्सर खुशी में भीड़ इकट्ठी होने, पटाखे फोड़ने या डांस कार्यक्रम आयोजित करने की कोशिश की जाती है, जिससे कई बार तनाव की स्थिति बन जाती है। प्रशासन इस बार किसी भी ऐसे प्रयास को शुरुआत में ही रोकने के लिए तैयार है।
पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष निर्देश
जिला प्रशासन ने सभी उपमंडलीय अधिकारियों, थानाध्यक्षों और पुलिसकर्मियों को आदेश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्क रहें और किसी भी अवांछित गतिविधि पर तुरंत रोक लगाएं। पूरे जिले में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। मतगणना स्थल के आसपास सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही, संवेदनशील इलाकों में विशेष गश्त की व्यवस्था की गई है ताकि माहौल शांत रहे।
कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय
प्रशासन ने जिले के कंट्रोल रूम को भी 24 घंटे सक्रिय रखने का आदेश दिया है। किसी भी घटना, विवाद, झगड़े, या कानून-व्यवस्था से जुड़ी जानकारी देने के लिए नागरिक सीधे कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं।
कंट्रोल रूम नंबर:
0612-2219810
0612-2219234
कंट्रोल रूम का उद्देश्य है कि किसी भी आपात स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके और स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।
क्यों बढ़ाई गई आचार संहिता?
आचार संहिता को 16 नवंबर तक बढ़ाने के पीछे मुख्य कारण यह है कि मतगणना के बाद राजनीतिक दलों और उनके समर्थकों में उत्साह चरम पर होता है। कई बार यह उत्साह अनियंत्रित भीड़, सड़क जाम, लड़ाई-झगड़े या उपद्रव का कारण बन जाता है। इन स्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन ने पहले से ही नियंत्रणात्मक कदम उठाने का फैसला लिया है, जिससे न कोई हादसा हो और न ही किसी प्रकार का तनाव पैदा हो।
जनता से भी अपील
प्रशासन ने आम जनता से भी शांति बनाए रखने और नियमों का पालन करने की अपील की है। आदेश में कहा गया है कि नागरिक किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। पटना जिला प्रशासन द्वारा आचार संहिता अवधि बढ़ाए जाने का निर्णय कानून-व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चुनावी नतीजों की संवेदनशीलता को देखते हुए यह कदम न केवल सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है बल्कि जनहित को ध्यान में रखकर भी उठाया गया है। 16 नवंबर तक जिले में राजनीतिक गतिविधियों पर सख्त पाबंदियां रहेंगी और प्रशासन कड़ी निगरानी रखेगा।

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