February 16, 2026

पटना की सड़कों पर बाइकर्स की अब खैर नहीं : तेज रफ्तार व लहरिया कट बाइकर्स का रद्द होगा लाइसेंस, आदेश जारी

पटना। पटना की सड़कों पर लहरिया कट चलाने वाले बाइकर्स की अब खैर नहीं है। पटना पुलिस ने इसको लेकर कमर कस ली है। पटना की सड़कों पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों पर अब और सख्ती बरती जाएगी। ऐसे वाहन चालकों से न सिर्फ जुर्माना वसूला जाएगा। बल्कि मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत उनका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। वही इसकी जानकरी परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने दी है की लगातार अभियान चलाकर लहरिया कट वाहन चलाने वालों के विरोध सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही इस संबंध में सभी जिलों के DM, SSP व SP को निर्देश दिया गया है। वही पटना के मरीन ड्राइव पर औचक जांच कर लहरिया कट और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वही लहरिया कट वाहन चालकों पर कार्रवाई के लिए संबंधित पदाधिकारियों को उन वाहन चालकों की सूची तैयार करने को कहा गया है, जो आए दिन सड़कों पर लहरिया कट वाहन चलाते पाये जाते हैं। तेज रफ्तार एवं गलत तरीके से वाहन चलाने के कारण राज्य में हर दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। वही दुर्घटना की जानकारी देते हुए कहा कि साल 2022 में ओवर स्पीडिंग के कारण 4928 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी।
लहरिया कट वाहन नहीं चलाने की अपील
वही परिवहन सचिव ने लोगों से अपील की है कि जुर्माना व लाईसेंस रद्द होने तथा जेल जाने से बचने के लिए लहरिया कट वाहन न चलाएं। सड़क सुरक्षा नियमों को अपनाएं ताकि सड़क दुर्घटना की संभावना नहीं हो। उन्होंने कहा कि प्रायः ऐसा देखा गया है कि खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले अपनी रफ्तार की वजह से सड़क पर चलने वाले दूसरे आम लोगों की जान के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। उन्होंने अधिकारीयों को निर्देश दिया है की वैसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने पर मोटर वाहन अधिनियम,1988 की धारा 184 के तहत 5000 तक जुर्माना या 6 माह से 12 माह का कारावास या दोनों का प्रावधान है। पुनरावृत्ति होने पर 10000 या 2 वर्ष का कारावास या दोनों हो सकता है।

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