सड़क दुर्घटनाओं कमी लाने के लिए बिहार के सभी जिलों में खुलेंगे 76 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल
- जिलों में शुरू की गई ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने के लिए निर्माण की प्रक्रिया
पटना। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सके एवं नौसिखिया वाहन चालकों को पूर्व से ही कुशल प्रशिक्षण मिल सके, इसके लिए राज्य के सभी 38 जिलों में कुल 76 नए मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोले जाऐंगे। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि पूर्व में 38 जिलों के लिए 61 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन जिलों में इसके प्रति व्यक्तियों की बढ़ती अभिरुचि को देखते हुए ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों के लक्ष्य को 61 से बढ़ाकर 76 किया गया है।
चालकों को पूर्व से ही प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक
परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से वाहन चालकों को पूर्व से ही प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। इससे सड़क दुर्घटना में कमी आ सकेगी। क्योंकि प्रशिक्षण के अभाव में वाहन चलाने के दौरान वाहन चालक अक्सर गलतियां कर दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। ट्रेनिंग स्कूलों में जहां नौसिखिया वाहन चालकों को कुशल वाहन चालन का प्रशिक्षण मिल सकेगा, वहीं निजी क्षेत्र के संस्थानों-व्यक्तियों को रोजगार का एक बड़ा अवसर मिलेगा।
कई जिलों में चल रहा सिविल वर्क का काम
ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने के लिए निर्माण की प्रक्रिया कई जिलों में शुरू हो गई है। जहानाबाद, कटिहार, रोहतास और कैमूर में सिविल वर्क का काम चल रहा है। जिलों में इसका निर्माण न्यूनतम 2 एकड़ भूमि पर किया जाना है। राज्य के निजी क्षेत्र में इच्छुक संस्थानों-व्यक्तियों द्वारा आधुनिक तकनीकी आधारित मोटरवाहन चालन प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है।
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा राशि का किया जाएगा आवंटन
ट्रेनिंग स्कूल खोलने के लिए अनुदान के रुप में कुल प्राक्कलित राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख रुपए दोनों में जो न्यूनतम होगा, वह 6 चरणों में मिलेगा। इसका आवंटन बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् द्वारा जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।
सेमुलेटर आधारित दी जाएगी ट्रेनिंग
ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में ट्रैक पर ट्रेनिंग देने के साथ ही सेमुलेटर आधारित ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सभी मोटर ड्राइवर ट्रेंनिंग स्कूल में सिमुलेटर रखना एवं सिमुलेटर बेस्ड ट्रेंनिंग देना अनिवार्य किया गया है।


