बिहार में लागू किया गया 1897 महामारी एक्ट,कोरोना वायरस के खतरों को देखते हुए लिया गया फैसला
पटना।बिहार प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य की सरकार ने कोरोना को प्रदेश में महामारी घोषित करते हुए 1897 महामारी एक्ट पूरे प्रदेश में लगा दिया है। इस संबंध में बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।इस एक्ट के लागू हो जाने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग के पास इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए कई अधिकार प्राप्त हो जाएंगे।जिसका उपयोग विशेष प्रावधान के तहत कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए किया जा सकेगा।इसके प्रभावी होने के बाद राज्य सरकार इस संबंध में कठोर फैसले भी ले पाएगी।कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य भर में पहले से ही सभी शैक्षणिक संस्थान समेत सभी पार्क एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों- कार्यक्रमों को बंद कर दिया गया है।राज्य में कोरोनावायरस पर संभावित खतरों के मद्देनजर बिहार सरकार हाई अलर्ट मोड में काम कर रही है।इसके पूर्व देश के अन्य राज्यों में भी 1897 महामारी एक्ट लागू किया गया है।महामारी एक्ट लागू होने के बाद अब सरकार मुख्य रूप से कोरोना वायरस को लेकर उपजे माहौल तथा परेशानियों से युद्ध स्तर पर निपटेंगी।


