बिहार में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को बिहार सरकार की बड़ी राहत, 1 एकड़ तक जमीन पर नही दिखाना होगा टर्नओवर
पटना। बिहार में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और दूसरे राज्य के व्यापारियों को बिहार में उद्योग लगाने के लिए आकर्षित करने हेतु बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने बड़ी पहल की है। जानकारी के अनुसार वैसे व्यापारी जो बिहार में भूमि आवंटन की नीति का इंतजार कर रहे थे उनके लिए राज्य सरकार एक बड़ी सौगात लेकर आई है। बता दें कि सरकार के इस निर्णय के बाद आप बिहार में रोजगार और उद्योग बढ़ने की संभावना है वहीं अन्य राज्य के उद्यमियों को सरकार के इस फैसले के बाद बिहार में उद्योग लगाना पहले की तुलना में आसान हो जाएगा। जानकारी के अनुसार, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भूमि आवंटन के लिए पॉलिसी तैयार कर लिया है। वही इस नई पॉलिसी के मुताबिक अब 1 एकड़ तक जमीन लेने के लिए कोई टर्नओवर की आवश्यकता नहीं रहेगी।

राज्य में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा और उद्योगों को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार ने बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण को भूमि आवंटन पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए थे। वही अब नई पॉलिसी के तहत माइक्रो और स्टार्टअप यूनिट लगाने के लिए 21780 वर्गफुट का प्लॉट मिलेंगे। जानकारी के अनुसार, अब नई भूमि आवंटन पॉलिसी के तहत बिहार में जमीन को 5 वर्गों में बांटा गया है। नई पॉलिसी के तहत 25 फ़ीसदी भूमि को आधा एकड़ भूमि के रूप में आवंटित किया जाएगा। वहीं 75 प्रतिशत जमीन आवश्यकता अनुसार आवंटित की जाएगी।
इसके साथ साथ सरकार ने नए और छोटे उद्योग धंधे लगाने वाले लोगों के लिए यह व्यवस्था में 1 एकड़ से कम जमीन की जिन्हें आवश्यकता है, उनको अब टर्नओवर की कोई जरूरत नहीं। वही जमीन लेने के लिए 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होना चाहिए। उद्यमियों को पांच से 10 एकड़ जमीन की आवश्यकता है तो उन्हें 20 करोड़ का टर्नओवर दिखाना होगा। 10 से 20 एकड़ जमीन के लिए 25 करोड़ का टर्नओवर निर्धारित किया गया है। 20 एकड़ से ज्यादा भूमि की आवश्यकता है तो उन्हें 50 करोड़ टर्नओवर की आवश्यकता होगी।

