BIHAR : फेसबुक पोस्ट मामले में कांग्रेस नेत्री अनामिका को मिली जमानत, भाजपा नेता पर फैसला 20 को

भागलपुर (गौतम सुमन गर्जना)। सोशल साइट फेसबुक पर मारवाड़ी समाज का नाम लेकर डाले गए पोस्ट से विवाद में आई कांग्रेस नेत्री अनामिका शर्मा समेत दो की जमानत मंजूर हो गई है। चतुर्थ एडीजे दिनेशचंद शर्मा की अदालत ने कांग्रेस नेत्री समेत 2 को अग्रिम जमानत देते हुए मुकदमे का रिकॉर्ड निचली अदालत को वापस कर दिया है। चतुर्थ एडीजे ने गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को पहली पाली में ही अग्रिम जमानत अर्जी पर आदेश उन्होंने सुना दिया।
क्या है मामला
गौरतलब हो कि मारवाड़ी युवा मंच नाथनगर के संरक्षक सह जदयू नेता संजय अग्रवाल की नशे की हालत में गिरफ्तारी हुई थी। उस प्रकरण में सोशल मीडिया में काफी प्रतिक्रियाएं आई थी। कांग्रेस नेत्री अनामिका शर्मा ने सोशल साइट फेसबुक पर उससे संबंधित एक पोस्ट डाला था। डाले गए पोस्ट में मारवाड़ी समाज का नाम लिया गया था। जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ था। 13 मई को कोतवाली थाने में बिहार प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन के नगर शाखा अध्यक्ष शिव अग्रवाल ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में अनामिका शर्मा समेत दो लोगों को आरोपित बनाया गया था। उसी मामले में दोनों आरोपितों ने अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर रखी थी।
भाजपा नेता रोशन सिंह की अर्जी पर फैसला 20 जून को
विवादास्पद फेसबुक पोस्ट मामले में ही रंगरा पुलिस चौकी में दर्ज मुकदमे में आरोपित भाजपा नेता रोशन कुमार सिंह की अर्जी पर अदालत 20 को फैसला देगी। भाजपा नेता की अग्रिम जमानत की अर्जी भी चतुर्थ एडीजे दिनेश चंद्र शर्मा की अदालत में है। न्यायालय ने मामले में 20 जून को फैसले की तिथि तय कर दी है। रोशन कुमार सिंह पर दिल्ली के शाहीनबाग से जुड़ी एक छात्रा के विरुद्ध फेसबुक पर अभद्र टिपणी को लेकर मुकदमा दर्ज है।
गौरतलब हो कि चतुर्थ एडीजे दिनेश चंद्र शर्मा ने फेसबुक पोस्ट मामले में भाजपा नेता समेत तीन की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को भाजपा नेता रोशन सिंह की तरफ से वीरेश प्रसाद मिश्रा, कांग्रेस नेत्री अनामिका शर्मा और एक अन्य की अर्जी पर दोनों पक्षों की बहस हुई थी।
