नीतीश सरकार का बड़ा फैसला : बिहार में जहरीली शराब से मौत पर बिना पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के भी मिलेगा मुआवजा, 200 से अधिक केस पेंडिंग

पटना। जहरीली शराब से मौत पर मुआवजा के नियम में बदलाव किया गया है। बता दे की, जहरीली शराब से मौत मामले में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं होने पर भी मुआवजा की राशि दी जाएगी। वही मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि जिनकी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट नहीं वैसे हालात में विभाग के चौकीदार से जानकारी या फिर अन्य लोगों से पड़ताल की जा रही है। वही उसके बाद मुआवजे की राशि दी जा रही है। वही विभाग की तरफ से की गई नई पहल के बाद जहरीली शराब मौत पर मुआवजा राशि मिलने में ही रही समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। जहरीली शराब मौत मामले में अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट नहीं होने पर चौकीदार की रिपोर्ट पर मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि मिल जायेगी। बिहार सरकार ने मुआवजा राशि के नए प्रावधान में यह जोड़ा है। अभी तक, मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा था। लाख कोशिश के बावजूद अब तक 72 मृतकों के परिजन को सरकार की इस योजना का लाभ मिल पाया है। दर्जनों परिवार मुआवजे की इंतजार में हैं। वही प्रदेश में लागू शराबबंदी कानून पर बोलते हुए मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि विभाग को जो सूचनाएं मिलती हैं। उसे पर कार्रवाई की जाती है। शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए विभाग लगातार कार्रवाई की जाती है। हम माफियाओं तक पहुंचते हैं और उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभाग व पुलिस की संलिप्तता पर उन्होंने कहा कि विरोधी निशाना साधते हैं। लेकिन, सरकार शराबबंदी को लेकर एकदम सख्त हैं। ऐसे मामले सामने पर कई लोगों को बर्खास्त किया गया है। ऐसे मामलों में थाना प्रभारी का नाम आने पर 10 साल तक थाना प्रभारी नहीं बनाए जाने का भी दंड है। अब तक 72 लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है। अगले 2 हफ्ते में सारी पेंडिंग केस का निपटा दिया जाएगा।

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