कोरोना इफेक्ट : बिहार में सार्वजनिक होली मनाने पर रोक, गृह विभाग ने जारी किए आदेश

पटना। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने होली के दिन सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह के आयोजन या जुटान पर रोक लगा दी है। इसके अलावा होलिका दहन और शब-ए-बरात में कम से कम लोगों को एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और डीजीपी एसके सिंघल ने शनिवार को संयुक्त आदेश जारी किया है। बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें पटना सर्वाधिक प्रभावित है। बिहार में कुल 935 एक्टिव केस में से सिर्फ पटना में ही 445 केस हैं। स्वास्थ्य विभाग ने फिर से प्रतिदिन 40 हजार आरटीपीसीआर जांच करने के निर्देश जारी किए हैं।
शब ए बारात पर भी सावधानी
शनिवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई, जिसमें सभी जिलों के डीएम और एसपी को नई गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश जारी किया गया है। होलिका दहन के मौके पर न्यूनतम संख्या में एकत्रित होने की अपील लोगों से की गई है। प्रशासन को इस पर नजर रखने को कहा गया है। वहीं शब ए बारात के मौके पर भी कम से कम लोगों को एक जगह जुटने की अनुमति दी गई है। कब्रिस्तान प्रबंधन समिति को इस बाबत एहतियात बरतने को कहा गया है। होलिका दहन और सब ए बारात में जुटने वाले लोगों को मास्क पहनने, फिजिकल डिस्टेंस का पालन करने और हैंड सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करने को कहा गया है।
