पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पान, गुटखा व तंबाकू खाने पर लगी रोक, जुर्माने के साथ होगी कानूनी कार्रवाई

पटना । पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर के दौरान पान, गुटखा या तंबाकू खाना भारी पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने इसको लेकर बड़ा फैसला लिया है। परिवहन विभाग ने यह आदेश जारी किया है कि बस, ऑटो व ई-रिक्शा में यात्रा के दौरान लोगों को पान, तम्बाकू, खैनी और गुटखा खाने से बचना होगा। अगर खाते पकड़े गए तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही उनपर पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसके लिए तमाम जिलों के डीएम व एसपी को निर्देश भी जारी कर दिया गया है।

दरअसल, यह फैसला कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखकर उठाया गया है। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों, चालक और कंडक्टर के साथ-साथ यात्रियों के लिए भी गाइडलाइन जारी की है। एक दिन में 50 प्रतिशत यात्री को ही गाड़ियों में बिठाना है। हर यात्री को बिठाने से पहले सेनेटाइज करवाना अनिवार्य है। इन नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं इसके लिए बस और ऑटो स्टैंड में पुलिस की तैनाती भी की गई है।

परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने सभी डीएम और एसपी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कड़ाई से जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है। जो भी वाहन चालक इसका पालन नहीं करेंगे उन पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। संजय अग्रवाल ने कहा कि कोरोना के दौरान कई एहतियात बरतने की जरूरत है। वाहनों से लोग बड़ी संख्या में आते-जाते हैं और अगर वाहनों में सख्ती नहीं बरती जाएगी और लोग पान-गुटखा, खैनी खाकर जहां तहां थूकेंगे और अगर उसमें कोई कोरोना पॉजिटिव होगा तो संक्रमण और बढ़ सकता है। इसीलिए यह कदम उठाया गया है।

 

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