सुप्रीम कोर्ट ने लगाई बिहार के मुख्य सचिव को फटकार, दिया पेश होने का आदेश

बिहार। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से होने वाली मौतों पर मुआवजा नहीं देने पर बिहार के मुख्य सचिव को फटकार लगाई है। बिहार के साथ ही आंध्रप्रदेश के मुख्य सचिव को भी तलब किया है। कोर्ट ने इन दोनों सचिवों को कोर्ट ने मुख्य सचिवों को आज दोपहर दो बजे तक वर्चुअल सुनवाई के जरिए पेश होने का आदेश दिया है। कोरोना वायरस के कारण जान गंवा चुके लोगों के परिजनों को अभी भी मुआवजा नहीं मिला है। इसी मामले को लेकर सुप्री कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। मुआवजा राशि का भुगतान नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिवों को तलब किया। कोर्ट ने कहा कि दोनों मुख्य सचिव दोपहर दो बजे तक वर्चुअली अदालत के सामने पेश हों।

देश की शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश और बिहार सरकार के मुख्य सचिवों से दोपहर दो बजे ऑनलाइन पेश होने और यह स्पष्टीकरण देने को कहा है कि कोविड-19 से मृत्यु के मामलों में परिजनों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि का वितरण उनके राज्यों में कम क्यों हुआ है।न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि वह दोपहर दो बजे आदेश सुनाएगी। उसने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से संपर्क करने और मुआवजा दावों का पंजीकरण और वितरण उसी तरह करने को कहा, जैसा 2001 में गुजरात में आए भूकंप के दौरान किया गया था।

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