PATNA : नववर्ष में संक्रमण को देख बढ़ी सख्ती, नावों पर आगमन पर लगी 2 जनवरी तक रोक
पटना। कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने एक अहम कदम उठाया है। कोविड संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी पटना डॉ। चंद्रशेखर सिंह द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत कुछ निषेधाज्ञा जारी किया गया है। साथ ही पटना जिला अंतर्गत एनआईटी घाट, गांधी घाट एवं अन्य घाटों से सबलपुर दियारा क्षेत्र के लिए खुलने वाली नावों पर नव वर्ष आगमन की पूर्व संध्या से 2 जनवरी तक रोक लगा दी है। साथ ही नववर्ष की पूर्वसंध्या से लेकर नववर्ष के मौके पर पटना जिला अंतर्गत स्थित एनआईटी घाट, गांधी घाट एवं अन्य घाटों से सबलपुर दियारा क्षेत्र में लोग निजी नाव के द्वारा जाते हैं। इस पर रोक लगाते हुए गंगा नदी में निजी नाव के परिचालन पर 31 दिसंबर 2021 से 2 जनवरी 2022 तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जिलाधिकारी ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे संबंधित पार्क प्रबंधन से मिलकर अपने क्षेत्र में आने वाले सभी पार्कों और उद्यानों को 2 जनवरी तक बंद करवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही विशेष सतर्कता बरतते हुए निजी नाव के परिचालन पर पूर्णत: रोक लगाएंगे। जिलाधिकारी ने संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, नगर दंडाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था पटना को खुद भ्रमणशील रह कर सभी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का सख्त निर्देश दिया है। साथ ही पटना जिलाधिकारी ने स्पष्ट फरमान जारी करते हुए बताया है कि इन पूरे आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

