BIHAR : जिस प्रखंड में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र नहीं वहां केंद्र खोलने को मिलेगी प्रोत्साहन राशि
* 35 जिलों में 134 प्रखंडों के लिए किये गए आवेदन आमंत्रित
* इच्छुक व्यक्ति 15 जनवरी 2022 तक जिला परिवहन कार्यालय में कर सकते हैं आवेदन

पटना। बिहार के विभिन्न प्रखंडों में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए आवेदकों को अब 3 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने आम लोगों से आवेदन आमंत्रित किया है। इस योजना का लाभ वैसे प्रंखडों में मिलेगी जहां पेट्रोल पंप एवं वाहन सर्विस सेंटर के अतिरिक्त एक भी वाहन प्रदूषण जांच केंद्र नहीं है।
रोजगार का मिलेगा अवसर
परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि नए प्रदूषण जांच केंद्र खुलने से लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा एवं लोगों को वाहन प्रदूषण जांच कराने में सहूलित भी होगी।
उपकरणों के क्रय मूल्य का मिलेगा अनुदान
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रखंडों में केंद्र खोलने के लिए वाहन प्रदूषण जांच केंद्र प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इसके तहत केंद्र खोलने के लिए उपयोग में लाये जाने वाले उपकरणों (स्मोक मीटर, गैस एनालाईजर, डेस्कटॉप इंटरनेट के साथ, प्रिंटर एवं यूपीएस) के क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत राशि या अधिकतम 3 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि अनुदान स्वरुप दिया जाएगा।
24 जनवरी को प्रखंडवार सूची का होगा प्रकाशन
प्रखंडों में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए इच्छुक आवेदक 15 जनवरी तक विहित प्रपत्र में आवेदन संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में दे सकते हैं। जबकि योग्य लाभुकों का चयन 17 जनवरी तक किया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा चयनित लाभार्थियों की प्रखंडवार सूची का प्रकाशन 24 जनवरी तक संबंधित प्रखंडों में किया जाएगा। इसके बाद 25 जनवरी को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
उच्चतर शैक्षणिक योग्यता को प्राथमिकता
किसी प्रखंड के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी। दो आवेदन की शैक्षणिक योग्यता समान होने पर उच्चतम योग्यता के अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। योग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु आवेदक की उच्चतर शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी।
आवेदक की योग्यता
– आवेदक उसी प्रखंड के स्थायी निवासी हो, जिस प्रखंड में प्रदूषण जांच केंद्र की स्थापना की जानी है।
– आवेदक स्वयं या उसका स्टॉफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या आॅटोमोबाइल अभियंत्रण में डिग्रीधारी अथवा डिप्लोमा हो अन्यथा इंटरमीडिएट/बारहवीं कक्षा (विज्ञान के साथ) उत्तीर्ण हो या मोटरवाहन से संबंधित किसी ट्रेड में आईटीआई उत्तीर्ण हो।
इन कागजातों को संलग्न करना अनिवार्य
– सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
– प्रदूषण जांच केंद्र स्थापना हेतु स्वयं या स्टॉफ की शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता से संबंधित स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
– अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
– आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

