January 26, 2026

पटना में होर्डिंग-बैनर और पोस्टरों को लगाने के लिए अनिवार्य होगा लाइसेंस, नगर निगम लेगी टैक्स, प्रस्ताव हुआ पास

पटना। पटना नगर निगम क्षेत्र में होर्डिंग्स, बैनर या किसी भी तरह के प्रचार के लिए अब सालाना लाइसेंस लेना होगा और इसके लिए अब टैक्स लगेगा। बता दे कि नगर निगम ने सरकारी और निजी जगहों का विज्ञापन कार्यस्थल के रूप में उपयोग करने पर लाइसेंस शुल्क वसूलने का निर्णय लिया है। निगम सशक्त स्थायी समिति ने गुरुवार को इस संदर्भ में लाए गए प्रस्ताव पर सहमति जतायी गई। अंतिम मुहर के लिए इस प्रस्ताव को निगम नगर विकास एवं आवास विभाग को निगम प्रस्ताव भेजेगा। बता दे कि अभी तक नगर निगम विज्ञापन के लिए लाइसेंस देता था, लेकिन अब टैक्स और फीस की जगह शुल्क वसूलेगा। यह शुल्क वार्षिक होगा। नये सिरे से बनाई गई नीति के तहत नगर निगम क्षेत्र को तीन जोन में बांटा गया है। विज्ञापन के लिए कार्य-स्थल के उपयोग का लाइसेंस विनियम 2021 की स्वीकृति के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

जानकारी के अनुसार, नगर निगम क्षेत्र में प्रस्तावित नीति के तहत लाइसेंस शुल्क पर अंतिम निर्णय विभाग लेगा। सरकारी जमीन के साथ साथ निजी जमीन पर बोर्ड, होर्डिंग्स लगाने वाले को भी लाइसेंस लेना होगा। इसका भी शुल्क तय कर दिया गया है। गलियों के लिए भी अलग दर तय की गई है। वही सिनेमा हॉल में चलने वाले प्रत्येक शो पर छह सौ रुपये विज्ञापन शुल्क लेने का प्रस्ताव है। इसके प्रति अंब्रेला विज्ञापन पर जोन ए में 3600 रुपये सालाना, जोन बी में 2700 रुपये सालाना, जोन सी में 1800 रुपये सालाना शुल्क लगेगा। व्यवसायिक क्षेत्र के हिसाब से जोन तय किए गए हैं।

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