बिहार के बीएड कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की अवैध नियुक्ति अवैध, पटना हाईकोर्ट ने किया रद्द
पटना। बिहार के बीएड कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की अवैध नियुक्ति को पटना हाईकोर्ट की एक पीठ ने सोमवार को अवैध करार देते हुए निरस्त कर दिया है। यह आदेश डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने रवि कुमार व अन्य की तरफ से दायर की गई तीन याचिकाओं को मंजूर करते हुए दिया।
याचिकाकर्ताओं के वकील सुनील कुमार सिंह एवं योगेन्द्र कुमार का कहना था कि नियुक्ति प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि बहाली हेतु जारी विज्ञापन की शर्तों के खिलाफ जाकर नियुक्ति की गई है। विज्ञापन 478 रिक्त पदों के लिए प्रकाशित किया गया था, जबकि नियुक्तियां 451 पदों पर ही हुईं। योग्य उम्मीदवारों जिनमें याचिकाकर्ता शामिल थे, उनके लिए देय आरक्षण में भी गड़बड़ी की गई।
कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कई बार राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में ही बहाली लेने हेतु उचित कदम उठाए जाएं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर अदालत ने पूरी नियुक्ति को ही रद्द कर दिया। याचिकाकर्ताओं के वकील सुनील कुमार सिंह एवं योगेन्द्र कुमार का कहना था कि नियुक्ति प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली की गई थी।


