पुलिसिया अत्याचार का एक और मामला : एक शख्स को 4 दिन तक थाने में रखकर किया गया टॉर्चर, पटना एसएसपी पर ठोंका पांच लाख का हर्जाना
पटना। पटना में इंडिगो एयरलाइन के हेड रुपेश सिंह हत्याकांड में पुलिसिया अत्याचार की एक और नई कहानी सामने आई है। यह खुलासा पटना हाईकोर्ट में दायर क्रिमिनल रिट से हुआ है। पटना पुलिस ने रूपेश हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए एक और शख्स को 4 दिनों तक हिरासत में रखकर टॉर्चर किया था। इसके पहले पुलिस की ओर से बनाये गए इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी ऋतुराज की पत्नी साक्षी ने मीडिया के सामने आकर अपने ऊपर हुए पुलिसिया ज्यादती की कहानी बयां की थी। अब जो नई कहानी सामने आई है उसमें साकेत भूषण नामक शख्स को 4 दिन तक थाने में रखकर टॉर्चर किया गया। साकेत भूषण की भाभी ने पटना के एसएसपी उपेन्द्र शर्मा के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की है। याचिका में पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा और अन्य साथी पुलिसकर्मियों पर जबरदस्ती हिरासत में रखने, पिटाई करने, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया गया है।
पीड़ित साकेत भूषण के वकील दीनू कुमार ने बताया कि पटना एसएसपी व अन्य पुलिसकर्मियों ने बीते 30 जनवरी की रात करीब 8.30 बजे साकेत भूषण नामक शख्स को सगुना मोड़ स्थित दुकान से उठाकर ले गए और रूपेश हत्याकांड मामले में पुलिसकर्मी पूछताछ करने के दौरान प्रताड़ित व मारपीट करने लगे। पटना पुलिस ने उसे 30 जनवरी से 3 फरवरी तक हिरासत में रखा। पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि 24 घंटे से अधिक हिरासत में रखे और उसके साथ प्रताड़ना या मारपीट की जाये। वकील दीनू कुमार ने बताया कि किसी को भी कानून तोड़ने या मानवाधिकार के उल्लंघन की छूट नहीं दी जा सकती। उन्होंने बताया कि पीड़ित साकेत भूषण की भाभी ने इस संबंध में हाईकोर्ट में रिट दाखिल किया है, जिसमें पुलिस पर संगीन आरोप लगाते हुए पांच लाख रुपए का हर्जाना ठोंका है। क्योंकि पुलिस ने कानून का उलंघन किया है।
वकील ने जतायी आशंका, पुलिस ऋतुराज का कर सकती है फर्जी एनकाउंटर
उधर दूसरी ओर रूपेश कुमार सिंह की हत्या मामले में पटना पुलिस की तरफ से हत्याकांड में मुख्य आरोपी बनाए गए ऋतुराज की रिमांड को लेकर आज निचली अदालत में सुनवाई हुई लेकिन रिमांड पर कोई फैसला नहीं हो सका। आरोपी ऋतुराज के वकील ने उसके क्लाइंट का पुलिस एनकाउंटर करने की बात सामने आने के बाद कोर्ट में आवेदन दाखिल कर आरोप लगाया है कि पटना पुलिस ऋतुराज का फर्जी एनकाउंटर दिखाकर उसकी हत्या कर सकती है या उसे झूठे आपराधिक मुकदमे में फंसा सकती है। वकील ने कोर्ट के सामने यह गुहार लगाई कि बिना ऋतुराज का पक्ष पूरी तरह से सुने हुए पुलिस को रिमाइंडर न दी जाए। कोर्ट ने फिलहाल आरोपी ऋतुराज को रिमांड करते हुए फुलवारी जेल भेज दिया है।


