SC : नवरूणा मामले में सीबीआई को फिर मिली तीन और महीने की मिली मोहलत
मुजफ्फरपुर। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की खंडपीठ ने सोमवार को बहुचर्चित नवरूणा मामले में सुनवाई की। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी व जस्टिस संजय खन्ना ने सीबीआई को मामले की जांच के लिए तीन और महीने की मोहलत दे दी है। सीबीआई 14 फरवरी 2014 से इस केस की जांच कर रही है। नवरूणा के परिजन न्याय की आस लगाये बैठे हैं। नई गतिविधि पर सीबीआई के किसी भी अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहने से परहेज किया है। 25 नवंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंटस फोरम फॉर सेव नवरूणा की अपील पर सीबीआई को जल्द से जल्द जांच पूरी करने का आदेश दिया था। दो साल की जांच के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो सुप्रीम कोर्ट में मार्च 2016 में अवमानना याचिका दायर की गई, जिस पर मई 2016 में हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को छह महीने में जांच पूरी करने को कहा था। तब से लेकर अब तक नौ बार जांच की समय सीमा को विस्तार मिल चुका है। नवरूणाा के पिता अतुल चक्रवर्ती, माता मैत्रेयी चक्रवर्ती और अन्य परिजन निष्पक्ष जांच, अपराधी के पकड़े जाने और नवरूणा का न्याय दिलाने के लिए बीते आठ साल से संघर्षरत हैं।


