निजी डॉक्टरों को बिहार सरकार की चेतावनी : क्लीनिक खोलें या कार्रवाई के लिए तैयार रहें

पटना। लॉकडाउन के दौरान गतिविधियों की छूट दिये जाने के बावजूद सोमवार को अपने प्राइवेट क्लीनिक या नर्सिंग होम नहीं खोलने वाले प्राइवेट डॉक्टरों को बिहार सरकार ने चेतावनी दी है। नीतीश सरकार ने प्राइवेट डॉक्टरों को दो टूक कहा कि वे कोरोना महामारी के दौरान अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए अपने निजी क्लीनिक खोलें और मरीजों को इलाज करें, नहीं तो महामारी रोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई क लिए तैयार रहें।
मुख्यमंत्री ने प्राइवेट अस्पतालों से जनरल ओपीडी शुरू कर सामान्य रोगियों का इलाज करने का आग्रह किया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव संजय कुमार ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के बिहार इकाई के माध्यम से प्राइवेट डॉक्टरों से मरीज का इलाज करने या कार्रवाई का सामना करने को तैयार रहने की चेतावनी दी है। इस संबंध में आईएमए-बिहार के सचिव डॉ. सुनील कुमार ने कहा कि सरकार ने महामारी रोग अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते हुए निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को शुरू करने को कहा है, जिसमें विफल रहने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
