पटना में स्कूली ऑटो में ओवरलोडिंग करने पर चालान, नियमों की अनदेखी करने पर लगेगा मोटा जुर्माना
पटना। स्कूली ऑटो में ओवरलोडिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ओवरलोडिंग पकड़े जाने पर चालकों को प्रति बच्चे 200 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। अभी सीएनजी ऑटो में 4 और बिक्रम ऑटो में 7 बच्चे बैठ सकते हैं। इससे अधिक बच्चे बैठे रहेंगे तो कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से चालान काट सकते हैं। इसके साथ ही चालकों को कई शर्तों का पालन करते हुए बच्चों को ढोना है। ट्रैफिक पुलिस ऑटो को रोकता है तो परमिट, फिटनेस, पॉल्यूशन और ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की जाएगी। सुरक्षा नियमों का पालन करने वाले ऑटो से बच्चों को ढोने पर सहमति बनी। ई-रिक्शा पर बच्चों को लाने ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। हर स्कूली वाहनों में जीपीएस और सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऑटो में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगेगा। अन्य सभी वाहनों में कैमरा अनिवार्य कर दिया गया है। वाहनों में जीपीएस और सीसीटीवी कैमरा लगने के बाद इसकी सीधे मॉनिटरिंग, ट्रैफिक एसपी, परिवहन विभाग, जिला परिवहन पदाधिकारी कर सकेंगे। ऑटो सहित सभी तरह के स्कूली सेवा में वाहनों के आगे-पीछे ऑन-स्कूल ड्यूटी का बोर्ड लगाना है। जरूरत के अनुसार बोर्ड को हटा सकते है। अगर जनरल पैसेंजर को ढोना है तो बोर्ड हटा कर रख सकते हैं। यदि विद्यालय द्वारा बस या अन्य वाहन किसी वाहन ऑपरेटर से लीज अथवा किराया पर लिया गया है, तो बस के पीछे और सामने स्पष्ट रूप से ऑन-स्कूल ड्यूटी प्रदर्शित करना होगा।


