निजी वाहनों पर सरकारी नेम प्लेट लगाने वालों की खैर नहीं, 2500 रुपए का देना होगा जुर्माना
पटना। पटना में अब निजी वाहनों पर सरकारी नेम प्लेट लगाने वालों को जुर्माना भरना पड़ेगा। बिहार ट्रैफिक प्रशासन ने यह कदम सरकारी नियमों का सख्ती से पालन करवाने और गलत उपयोग पर रोक लगाने के लिए उठाया है। यह नियम स्पष्ट करता है कि सरकारी नेम प्लेट केवल उन वाहनों पर लगाई जा सकती है, जो संबंधित विभाग या अधिकारी की आधिकारिक गाड़ी हैं। इस नए निर्देश के तहत, यदि कोई व्यक्ति निजी वाहन—चाहे वह बाइक हो, कार हो या अन्य कोई गाड़ी—पर बिहार सरकार या भारत सरकार की नेम प्लेट लगाता है, तो उसे 2500 रुपये का जुर्माना देना होगा। ट्रैफिक पुलिस ने इस नियम को प्रभावी बना दिया है और इसे लागू करने के लिए सड़कों पर अभियान भी शुरू कर दिया है।
अभियान के दौरान कार्रवाई
पटना ट्रैफिक पुलिस ने मुख्य सड़कों पर जांच अभियान चलाकर ऐसे 50 वाहनों को पकड़ा, जिन पर सरकारी नेम प्लेट लगी हुई थी, लेकिन वे निजी वाहन थे। यह नियम केवल सामान्य लोगों पर ही नहीं, बल्कि बिहार सरकार और भारत सरकार के अधिकारियों पर भी लागू होता है। यदि वे इस नियम का उल्लंघन करते पाए गए, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
नशे में गाड़ी चलाने पर भी सख्ती
इसके अलावा, ट्रैफिक पुलिस ने क्रिसमस के मौके पर नशे में गाड़ी चलाने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की। एक गाड़ी में बैठे 6 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो शराब के नशे में थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में नालंदा के गोपाल कुमार, नीरज कुमार और कुंदन कुमार, सारण के अनिल और अमरनाथ, तथा पटना के प्रीतम कुमार शामिल हैं।
लोगों का प्रशासन का संदेश
ट्रैफिक प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी नेम प्लेट का दुरुपयोग करना न केवल गलत है, बल्कि यह कानून के खिलाफ भी है। इस कार्रवाई का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और अनुशासन बनाए रखना है। इस अभियान से प्रशासन ने यह संदेश दिया है कि सभी नागरिकों को कानून का पालन करना चाहिए और सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए।


