शराब घोटाले में गिरफ्तार सिसोदिया को नहीं मिली जमानत, न्यायिक हिरासत 31 तक बढ़ी

नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। राउज ऐवन्यू कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जांच कर रही सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया था। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बुधवार को खत्म हो रही थी। ऐसे में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में वर्चुअली पेश किया गया। कोर्ट के जज कावेरी बावेजा ने हिरासत बढ़ाने का आदेश पारित किया। दिल्ली हाईकोर्ट आबकारी नीति मामले में ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने 14 मई को सिसोदिया, सीबीआई और ईडी की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बहस के दौरान ईडी ने दलील दी थी कि वह दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में अगली चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएगी। 17 मई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया था। सिसोदिया के लिए जमानत का अनुरोध करते हुए उनके वकील ने कहा था कि ईडी और सीबीआई अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले में लोगों को गिरफ्तार कर रही है और मुकदमे के जल्द समापन की कोई संभावना नहीं है। ईडी और सीबीआई दोनों ने इस आधार पर सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया है कि मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया में देरी करने के लिए आरोपियों द्वारा ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इस मामले में जांच एजेंसी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया था। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। जबकि केजरीवाल को भी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी थी। केजरीवाल चुनाव में प्रचार के लिए 1 मई तक अंतरिम जमानत पर हैं। उन्हें 2 मई को सरेंडर करना है।

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