निर्वाचन कार्य के दौरान चुनाव कर्मी और सुरक्षाकर्मी की मृत्यु या अपंग होने पर मिलेगा मुआवजा
- कैबिनेट मीटिंग में 14 एजेंडों पर लगी मुहर: बक्सर के अंचल अधिकारी सेवा से बर्खास्त, कई विभागों में होगा नए पदों का सृजन
पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार सरकार की कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी। इस कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट मीटिंग के संबंध में गृह विभाग के मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि मंगलवार को आयोजित की गई कैबिनेट बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, सहकारिता विभाग, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, निर्वाचन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से जुड़े 14 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है।
निर्वाचन कार्य के दौरान चुनाव कर्मी और सुरक्षाकर्मी की मृत्यु या अपंग होने पर मिलेगा मुआवजा
मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की मीटिंग में एक बड़ा निर्णय लिया गया। बता दें कि आगामी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव सर पर है। इसके लिए सभी राज्य सरकार ने अपने-अपने स्तर से तैयारी में लग गई है। इसी कड़ी में कैबिनेट की बैठक में भी नीतीश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए इस बात की घोषणा की है कि मतदान या निर्वाचन कार्य के दौरान अगर कोई निर्वाचन कर्मी या सुरक्षाकर्मी की मृत्यु या विकलांग होने पर राज्य सरकार की ओर से उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। इस संबंध में गृह विभाग के सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक यह प्रावधान था कि राज्य के किसी भी प्रकार के निर्वाचन में अगर किसी निर्वाचन कर्मी या सुरक्षाकर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें मुआवजे का प्रावधान नहीं था लेकिन अब राज्य सरकार ने इसमें परिवर्तन करते हुए यह निर्णय लिया है कि अगर उनकी मौत कार्य स्थल पर होगी तो उन्हें राज्य सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा और अपंग होने पर उन्हें इलाज के लिए राज्य सरकार सुविधा मुहैया कराएगी और हर महीने एक निश्चित राशि उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रदान किया जाएगा इस संबंध में जल्द ही राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
बक्सर के अंचल अधिकारी सेवा से बर्खास्त
बिहार सरकार ने मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में बड़ा निर्णय लेते हुए बक्सर के अंचल अधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि राकेश कुमार तत्कालीन अंचल अधिकारी राजपर बक्सर सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली- 2005 के नियम-14 (XI) के तहत सरकारी सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, का दण्ड अधिरोपित पाए गये जिसके बाद उनको सेवा से बर्खास्त करने के आदेश को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।
कई विभागों में होगा नए पदों का सृजन
जानकारी के मुताबिक मंगलवार को आयोजित बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई विभागों में नए पदों पर बहाली का रास्ता साफ कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट की मीटिंग मे कुछ विभागों में पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई थी। जिसमें बिहार मोटर वाहन दुर्घटना, दावा न्यायाधिकरण नियमावली 2023 के अधिसूचित प्रारूप के संगत प्रावधानों के आलोक में गठित किए जाने वाले प्रमंडल स्तरीय मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के 7 पद, अपर जिला परिवहन पर अधिकारी के 7 पद , उच्च वर्गीय लिपि के 7 पद, निम्न वरीय लिपि के 7 पद एवं आशु लिपि के 7 पर्दों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इन पदों पर नए सिरे से बहाली के लिए राज्य सरकार के द्वारा जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और पदों पर बहाली करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू कर दी जाएगी।
बिहार के आठ केंद्रीय जेलों में संविदा पर बहाल होंगे मनोचिकित्सक
कैबिनेट की मीटिंग में बिहार सरकार ने राज्य के आठ केंद्रीय कारागृह में मनोचिकित्सकों की बहाली करने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। इस संबंध में बताया गया है कि बिहार सरकार संविदा के आधार पर एक-एक मनोचिकित्सक की बहाली करेगी वही विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र प्रसाद मिश्रा की सेवा निवृत्ति के बाद इस पद पर अगले दो वर्षों के लिए संविदा पर नियोजन की स्वीकृति दी गई है।
पैक्स-व्यापार मंडलों में सीएमआर आपूर्ति करने की सरकार ने बढाई प्रोत्साहन राशि
पैक्स-व्यापार मंडलों द्वारा ससमय सीएमआर आपूर्ति करने पर सरकार ने प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया है। चावल आपूर्ति के लिए दी जाने वाली प्रति क्विंटल 10 रुपये की राशि को बढ़ाकर 30 जून तक शत प्रतिशत आपूर्ति करने पर 30 रुपये प्रति क्विंटल, 31 जुलाई तक शत प्रतिशत आपूर्ति करने पर 25 रुपये प्रति क्विंटल, एवं उसके बाद शत प्रतिशत सीएमआर आपूर्ति करने पर 20 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अनुदान राशि की भुगतान की स्वीकृति दी गई है।
पहले भी 14 एजेंडों पर लगी थी मुहर
पिछले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडे पर मुहर लगी थी। जिसमें बिहार उच्च न्यायालय सेवा संशोधन निवाली 2023 एवं बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई थी। इसके तहत सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण न्यायिक सेवा में देने का फैसला लिया गया था।


