आनंद मोहन की रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, 26 सितंबर को होगी अगली बहस

नई दिल्ली/पटना। शुक्रवार को पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में फिर से 26 सितंबर को अगली बहस होगी। 26 सितंबर को ही सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष द्वारा मामले से जुड़ी बहस होगी। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार को एडिशनल काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार को दो सप्ताह का समय दिया गया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की पीठ में सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार द्वारा आनंद मोहन को जेल से रिहा करने के लिए बिहार जेल मैनुअल 2012 में सशोधन कर कानून को लचीला बनाया गया। उसी के बाद पूर्व सांसद रिहा हो सके। गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी दिवंगत जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट से उनकी रिहाई आदेश वाले बिहार सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार, पूर्व सांसद की ओर से सीनियर एडवोकेट एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रहे हैं। इससे पहले सुनवाई आठ अगस्त को होनी थी, लेकिन उस दिन केस लिस्ट पर नहीं चढ़ने की वजह से सुनवाई नहीं हुई। इसलिए सुनवाई की तारीख को 11 अगस्त के लिए टाल दिया गया था। बिहार सरकार ने किस आधार पर जेल में रिहा किया। इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा के साथ दायर करने को कहा था। इस पर बिहार सरकार ने जुलाई महीने में ही हलफनामा के साथ अपना जवाब जमा कर दिया है। अब सुनवाई जस्टिस जेएस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में होगी। सुनवाई के दौरान तय होना है कि आनंद मोहन की रिहाई बरकरार रहेगी या रद्द होगी।

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