लॉक डाउन : पटना हाईकोर्ट में 3 मई तक के लिए कार्यवाही स्थगित
पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लॉक डाउन की अवधि बढ़ाए जाने की घोषणा के बाद पटना हाईकोर्ट में तीन मई तक कार्यवाही नहीं चलेगी। बिहार की जिला अदालतों में भी कामकाज नहीं होगा। पटना हाईकोर्ट की समन्वय समिति ने वकीलों से अनुरोध किया है कि वे प्रधानमंत्री की घोषणा और मुख्य न्यायाधीश संजय करोल के पूर्व निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही काम करें। मतलब यह कि तीन मई तक पटना हाईकोर्ट में केवल बहुत जरूरी मामले की ही सुनवाई होगी। बता दें 23 मार्च से ही पटना हाईकोर्ट में कार्य बाधित है। हाईकोर्ट की तर्ज पर निचली अदालतों में भी कार्यवाही नहीं चल रही है। जरूरी मामलों के लिए वहां भी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुमति लेनी पड़ती है। कोरोना के संक्रमण के चलते न्यायपालिका ने कार्य नहीं करने का फैसला लिया है। इसके कारण बड़ी संख्या में प्रभावित व्यक्तियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार ठाकुर एवं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने केंद्र सरकार के फैसले को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है।


